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कोरोना संकट के बीच PF खाते से पैसा निकालने के लिए ऐसे करें आवेदन, नहीं पड़ेगी डॉक्‍युमेंट की जरूरत

By स्वाति सिंह | Updated: April 18, 2020 08:49 IST

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कोरोना वायरस की आपदा और इससे जुड़ी पाबंदियों के बीच श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के छह करोड़ से अधिक अपने अंशधारकों को अपने खाते से पैसा निकालने की अनुमति दे दी है।
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इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के तहत की थी।
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इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार ईपीएफ खाते से स्वीकृत निकासी की राशि अंशधारक के तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग या उसके खाते में जमा हुई कुल राशि के तीन चौथाई में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं हो सकती है।
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सबसे पहले UAN पोर्टल पर जाकर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
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UAN और पासवर्ड की मदद से UAN सदस्य पोर्टल पर लॉग-इन करें. फिर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें और क्लेम (Form-31, 19 & 10C को चुनें )
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इसके बाद बैंक अकाउंट के डिजिट डालें और Verify पर क्लिक करें। फिर यस पर क्लिक करें। अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम को चुनें।
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पैसे निकालने के लिए PF Advance (Form 31) को चुनें। यहां यह बताना होगा कि रकम क्‍यों निकाल रहे हैं। फिर आगे बढ़ें। कर्मचारी का पता भी भरें। फिर आवेदन करें।
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यहां आप पैसे निकालने के लिए वजह बताएंगें उस से संबंधित दस्तावेज स्कैन करके आपको जमा करने होंगे। आमतौर पर EPF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको कंपनी से मंजूरी लेनी होती है। लेकिन कोरोना संकट के चलते इसकी जरूरत नहीं है।
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वित्त मंत्रालय ने वायरस महामारी 'लॉकडाउन' के समय लोगों को राहत देने के मद्देनजर ये कदम उठाया है।
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श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन को लेकर 28 मार्च 2020 को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय के अनुसार अधिसूचना में तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में पड़ी 75 प्रतिशत राशि जो भी कम हो, उसे निकालने की अनुमति दी गई है।
टॅग्स :कोरोना वायरसकर्मचारी भविष्य निधि संगठन
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