बचाना चाहते हैं टैक्स तो कर लें ये काम, इन्हीं स्मार्ट तरीकों से मिलेगा फायदा

By स्वाति सिंह | Published: December 8, 2019 02:53 PM2019-12-08T14:53:01+5:302019-12-08T14:53:01+5:30

नौकरीपेशा लोगों के लिए कुछ नियम जानने बेहद आवश्यक है। जैसे अगर आपकी नौकरी के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और आप अपने पीएफ के पैसे निकालते हैं तो आपको टैक्स देना होता है। इसलिए कोशिश करें कि पीएफ के पैसे पांच साल बाद ही निकालें। ताकि आप टैक्स के बोझ से बच सकें।

Want to save tax, do this work, these smart ways will benefit, Job Personals know how save tax | बचाना चाहते हैं टैक्स तो कर लें ये काम, इन्हीं स्मार्ट तरीकों से मिलेगा फायदा

नौकरीपेशा लोगों के लिए हर साल सरकार टैक्स डिडक्शन का सर्कुलर जारी करती है।

Highlightsहर महीने पसीने की कमाई में से टैक्स कटना होना है। सरकारी कर्मचारी भी टैक्स बचाने की तमाम तरकीबें अपनाया करते हैं।

भारत में नौकरीपेशा लोगों के लिए तमाम चिंताओं के बीच एक बड़ी चिंता हर महीने पसीने की कमाई में से टैक्स कटना होना है। बहुत से कर्मचारी, यहां तक कि सरकारी कर्मचारी भी टैक्स बचाने की तमाम तरकीबें अपनाया करते हैं। लेकिन इतनी माचा-पच्ची के बजाए अगर नौकरीपेशा लोग कुछ आवश्यक बातों का खयाल रखें तो वे अपने टैक्स की समस्या से उबर सकते हैं।

मनी कंट्रोल डॉट कॉम ने इसी मसले पर एक खबर प्रका‌शित की है। इसमें टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया ने कुछ बेहद शानदार तरीके बताए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि कर्मचारी टैक्‍स बचाने के लिए जितनी कोशिशें करते हैं, उसके बजाए अगर कुछ सटीक बातों का खयाल रखें तो बिना किसी अनैतिक तरीकों के ही वह अपने टैक्स में खासी बचत कर सकते हैं।

सुभाष लखोटिया के अनुसार नौकरीपेशा लोगों के लिए हर साल सरकार टैक्स डिडक्शन का सर्कुलर जारी करती है। इसमें दो कंपनियों में नौकरी आदि से संबंधित जरूरी जानकारी होती है। इसमें कर्मचारी को मौजूदा कपंनी की सैलरी और टीडीएस की पूरी जानकारी देनी चाहिए। इससे कंपनी को टैक्स जोड़कर काटने में सुविधा रहती है।

साथ ही अपनी संपत्ति व हाउस प्रॉपर्टी आदि के ब्याज के नुकसान पर छूट के दावे जरूर करने चाहिए। लेकिन इनमें नुकसान का ब्यौरा और वेरिफिकेशन स्टेटमेंट साथ में लगाना जरूरी है।

पीएफ का रखें खास खयाल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कुछ नियम जानने बेहद आवश्यक है। जैसे अगर आपकी नौकरी के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और आप अपने पीएफ के पैसे निकालते हैं तो आपको टैक्स देना होता है। इसलिए कोशिश करें कि पीएफ के पैसे पांच साल बाद ही निकालें। ताकि आप टैक्स के बोझ से बच सकें।

जबकि सीबीडीटी के सर्कुलर संख्या 5 के अनुसार अब सैलरी इनकम के तहत प्रोफेशनल टैक्स पर छूट मिलेगी। इसलिए इसका खयाल रखें। कई बार जानकारी के अभाव में हम दूसरे तरह की प्लानिंग करने लगते हैं। जबकि कर्मचारियों को मिलने वाल स्टैंडर्ड डिडक्शन अब लागू नहीं किए जाएंगे।

Web Title: Want to save tax, do this work, these smart ways will benefit, Job Personals know how save tax

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