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टैक्सपेयर्स को राहत, TDS-TCS स्‍टेटमेंट फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी

By निखिल वर्मा | Updated: July 5, 2020 12:40 IST

मतौर पर टीडीएस अगल-अलग तरह के इनकम स्रोतों पर काटा जाता है।

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ठळक मुद्देआयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है टीडीएस के रूप में काटी गई रकम को सरकार के खाते में जमा करना जरूरी है. टीसीएस वह टैक्‍स है जो विक्रेता खरीदार से वसूलते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपैयर्स को बड़ी राहत दी है। आयकर विभाग ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। इसके अलावा विभाग ने टीडीएस/टीसीएस सर्टिफिकेट को जारी करने की तारीख भी 15 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी है। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ट्वीट करके दी है।

आयकर विभाग ने कहा, ''मौजूदा हालातों को देखते हुए हमने समयसीमा को और बढ़ाया है। अब वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस/टीसीएस स्‍टेटमेंट फाइल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी गई है। वहीं, टीडीएस/टीसीएस सर्टिफिकेट जारी करने की मियाद 15 अगस्‍त तक बढ़ाई गई है।''

टीडीएस और टीसीएस टैक्स वसूल करने के दो तरीके हैं। टीडीएस का मतलब स्रोत पर कटौती है।  टीएसएस का मतलब स्रोत पर टैक्स संग्रह होता है। इन दोनों मामलों में रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ती है।

सरकार ने 30 नंवबर तक बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख

वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा शनिवार (4 जुलाई) को बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया है कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में में रखते हुए आईटीआर दाखिल करने समय सीमा को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया है। 

इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 30 नवंबर, 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019- 20 में कर छूट का दावा पा सकता है। 

सरकार ने पहले मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुए कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 के तहत आयकर कानून के विभिन्न अनुपालनों की समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। इसके बाद सीबीडीटी ने 24 जून को एक अधिसूचना जारी कर 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने का समय बढ़ाया था।

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