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इनकम टैक्स पेयर्स के लिए PAN से आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य, ये है अंतिम तारीख

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: February 16, 2019 11:11 IST

सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को अपने आदेश में पुष्टि की कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। शीर्ष न्यायालय ने दोबारा यह निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया है। 

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जोर देकर कहा है कि जो लोग आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इस काम को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है। 

सीबीडीटी ने गुरुवार को जारी एक परामर्श पत्र में कहा कि पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आधार की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा था। इसी क्रम में आयकर कानून-1961 की धारा-139एए के तहत सीबीडीटी द्वारा 30 जून, 2018 को जारी आदेश मान्य हो जाता है। 

इसके अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च, 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 

सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को अपने आदेश में पुष्टि की कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। शीर्ष न्यायालय ने दोबारा यह निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दो लोगों को उनका 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन से आधार को जोड़े बिना दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। 

इस पर न्यायामूर्ति एकेसीकरी और न्यायमूर्ति एसअब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत इस मामले में पहले ही फैसला दे चुकी है और उसने आयकर की धारा 139एए को बरकरार रखा है। 

शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की आधार योजना को मान्य करार दिया था, लेकिन बैंक खातों, मोबाइल फोनों और स्कूलों में प्रवेश जैसे कुछ काम अनिवार्य बनाने वाले प्रावधानों को रद्द कर दिया था।

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