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इन 5 में से किसी एक ऑप्शन का कर सकते हैं सिलेक्शन, Income Tax कटौती में मिलेगी छूट, यहां जानें सबकुछ

By स्वाति सिंह | Updated: August 8, 2020 14:04 IST

ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C अलाउंस की जानकारी होती है और इसके जरिए कई लोग अपना टैक्स बचाते भी हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे दूसरे अलाउंस हैं, जिनसे सैलरीड पर्सन टैक्स कम कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 5 तरीके बताने जा रहे हैं जो आपका इनकम टैक्स बचाने में मदद करेंगे।

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ठळक मुद्देवित्तीय वर्ष 2019-20 खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं।सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स में छूट पाने का ये सबसे बेहतर तरीका है।

अगर आप टैक्स में बचत करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ इंवेस्टमेंट ऑप्शन्स मौजूद हैं। टैक्स छूट के लिए जरूरी है कि टैक्स स्लैब को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। साथ ही आने वाली इनकम के सभी ब्रेकअप ठीक तरह से पता हों।

ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C अलाउंस की जानकारी होती है और इसके जरिए कई लोग अपना टैक्स बचाते भी हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे दूसरे अलाउंस हैं, जिनसे सैलरीड पर्सन टैक्स कम कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 5 तरीके बताने जा रहे हैं जो आपका इनकम टैक्स बचाने में मदद करेंगे।

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund)सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स में छूट पाने का ये सबसे बेहतर तरीका है। आप पीपीएफ में जो भी रकम जमा करते हैं, उस पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। पीपीएफ अकाउंट का मैच्युरिटी पीरियड 15 साल का होता है। हालांकि 7 साल बाद भी इस स्कीम में से कुछ रकम निकाली जा सकती है। फिलहाल सरकार ने अप्रैल से जून तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई भी बदलाव न करते हुए इसे 8 प्रतिशत तक ही रखा है।

2. नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme)प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम टैक्स बचाने का सबसे बेहतर ऑप्शन है। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग इस स्कीम में निवेश करके रिटायरमेंट के बाद पेंशन पा सकते हैं। इस स्कीम में 50 हजार रुपए निवेश करके टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इसमें 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

3. इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (Employees Provident Fund)अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही इस स्कीम में 8.5 फीसदी तक ब्याज मिलता है। 

4. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (LIC Policy)अगर आपने अब तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी पॉलिसी ले लें। ऐसा करने से इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम पर टैक्स बचाया जा सकता है। इस पॉलिसी के जरिए आप 25,000 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं।

5. फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) अगर आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्सपेयर्स छूट मिलती है। इससे आप टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं। एफडी में निवेश करने से आपका पैसा सुरक्षित रहता है, साथ ही आप जरूरत पड़ने पर कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप एफडी में दो साल के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं तो बैंक आपको 7 से 8 फीसदी तक का सालाना ब्याज देती है।

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