लाइव न्यूज़ :

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के लिए करेंगे दान तो इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, CBDT ने सेक्शन 80जी के तहत दी राहत

By सुमित राय | Updated: May 9, 2020 10:54 IST

अब अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में दान करने वालों को इनकम टैक्स की धारा 80जी के तहत छूट मिलेगी।

Open in App
ठळक मुद्देइनकम टैक्स की धारा 80 जी के तहत ट्रस्ट को दान करने वालों को 50 फीसदी तक तक छूट दी जाएगी।सीबीडीटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का एक स्थान और सार्वजनिक पूजा का स्थल कहा है।

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में दान देने वालों के लिए अच्छी खबर है और सरकार ने इस दान को टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने सेक्शन 80 जी के तहत राम मंदिर ट्रस्ट में मिलने वाले दान को इनकम टैक्ट में राहत दी है।

सीबीडीटी ने अधिसूचना जारी कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का एक स्थान और सार्वजनिक पूजा का स्थल कहा है। अधिसूचना के अनुसार इनकम टैक्स की धारा 80 जी के तहत ट्रस्ट को दान करने वालों को 50 फीसदी तक तक छूट दी जाएगी। बता दें कि ट्रस्ट की कमाई को पहले ही धारा 11 और 12 के तहत छूट देने का फैसला कर लिया गया है।

क्या है इनकम टैक्स की धारा 80जी

इनकम टैक्स की धारा 80 जी के तहत सरकारी राहत कोषों के साथ-साथ किसी को सामाजिक, राजनीतिक और जनहितकारी संस्थाओं को दिए गए दान पर टैक्स छूट लेने का अधिकार है, लेकिन ये छूट हमेशा हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती। ये टैक्स छूट कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है।

सभी धार्मिक ट्रस्ट को नहीं मिलती छूट

आयकर की धारा 80 जी के तहत कई धार्मिक ट्रस्टों को छूट दी गई है, लेकिन इसमें सभी धार्मिक स्थलों को छूट नहीं दी जाती है। किसी भी धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद धारा 80 जी के तहत छूट दी जाती है।

कई धार्मिक स्थानों को मिली है छूट

इससे पहले केंद्र सरकार ने साल 2017 में 80जी के तहत कई धार्मिक ट्रस्ट को छूट दी थी, जिसमें चेन्नई के अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, अरियाकुडी श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर और सज्जनगढ़, महाराष्ट्र के श्री राम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मठ शामिल हैं।

फरवरी में सरकार ने बनाया था ट्रस्ट

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाया था और कहा था कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण होगा, जबकि सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ प्लॉट मुहैया कराएगी। इसके बाद सरकार ने इस साल फरवरी में राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था।

टॅग्स :आयकरराम मंदिरअयोध्याराम जन्मभूमि
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार15 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये काम कर लें पूरा, वरना लगेगा भारी जुर्माना

कारोबार25000 टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग की नजर, 31 दिसंबर से पहले नहीं दी ये जानकारी तो घर आएगा नोटिस

भारतराम मंदिर में ध्वज फहराने पर पाक की टिप्पणी पर भारत ने की कड़ी निंदा, कहा- 'उपदेश देने का कोई नैतिक आधार नहीं'

भारतVIDEO: राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों की आत्मा को आज ध्वजारोहण के बाद शांति मिली होगी, भागवत

भारतVIDEO: भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे, ध्वजारोहण के बाद बोले पीएम मोदी

पर्सनल फाइनेंस अधिक खबरें

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत

भारतआखिर गरीब पर ही कार्रवाई क्यों?, सरकारी जमीन पर अमीर लोग का कब्जा, बुलडोजर एक्शन को लेकर जीतन राम मांझी नाखुश और सम्राट चौधरी से खफा

भारतलालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर ₹356000 बकाया?, निजी आवास का बिजली कनेक्शन पिछले 3 साल से बकाया राशि के बावजूद चालू

भारत2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में हलचल, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला, हुमायूं कबीर ने धर्मगुरुओं के साथ मिलकर फीता काटा, वीडियो

भारतमहाराष्ट्र महागठबंधन सरकारः चुनाव से चुनाव तक ही बीता पहला साल