टैक्स प्लानिंग के लिए न करें 31 मार्च का इंतजार, ऐसे करें इन्वेस्टमेंट
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: January 10, 2018 12:49 PM2018-01-10T12:49:24+5:302018-01-10T13:07:19+5:30
इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने एम्प्लॉयर को अवश्य सूचित करें ताकि कंपनी आपका टैक्स न काटे।
नए साल का पहला महीना चल रहा है। इस साल का फाइनेंसियल ईयर के लिए टैक्स बचत की आखिरी तारीख पास आने वाली है। इस समय अब लोग सोचने लगें कि ऐसा क्या करें जिससे टैक्स भी बचे और भविष्य की प्लानिंग भी हो जाए। इसके लिए हम आपको बता रहें हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपका टैक्स भी बचेगा और भविष्य की प्लानिंग भी होगी।
सबसे अहम बात है वो यह की टैक्स प्लानिंग करने के लिए 31 मार्च तक का इंतजार ना करें। अपनी कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी जरुर दें और अगर आप ने इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहें हैं तो इसकी भी जानकारी अपने एम्पलॉयर को इसकी सूचना दें। इससे फायदा यह होगा की कंपनी आपके सैलरी से ज्यादा टैक्स नहीं काटेगी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही टैक्स की काउंट करेगी।
अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे तो आप बेहतर कर सकेंगे। आप अपने खर्च, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की लिस्ट बनाएं। अपने एम्प्लॉयर को अवश्य सूचित करें कि आप कहां इन्वेस्ट करेंगे और कौन से सेक्शन में करेंगे।
इंश्योरेंस
आईआरडीए की नए नियम के मुताबिक बहुत सी कंपनिया नए प्रोडेक्ट लेकर आई हैं। अगर आप कोई भी पालिसी ले रहें हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि इसका प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10 प्रतिशत से ज्यादा ना हो। क्यूंकी इससे आपको टैक्स छूट कम मिलेगी और मैच्योरिटी के समय टैक्स लगेगा। सेक्शन 80 सी के तहत खुद को ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी और बच्चे के प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलेगी।
प्रॉविडेंट फंड
प्रॉविडेंट फंड टैक्स बचाने का इन्वेस्ट करने का अच्छा ऑप्शन है। प्रॉविडेंट फंड में करीब आठ फीसदी का इंटरेस्ट मिलता है और अच्छी बात ये है कि इस इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता। आप इसमें सालाना 500 रुपये जमा करके इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। हर साल एक लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती है। अपने पत्नी और बच्चों के अकाउंट में इन्वेस्ट करके हम टैक्स में भी छूट ले सकते हैं। सभी इन्वेस्टमेंट मिलाकर कुल सिर्फ एक लाख रुपये तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं।