Pan की जगह अब आप आधार का इस्तेमाल कर सकते, आयकर कानून में हुआ संशोधन

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 17, 2019 05:07 AM2019-11-17T05:07:20+5:302019-11-17T05:07:20+5:30

केंद्र सरकार ने आयकर फार्म के कई सेट में बदलाव किया है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि नियमों में इस बदलाव के बाद किसी भी व्यक्ति पर कोई बुरा असर न पड़े. इस साल 1 सितंबर के बाद से आयकर के लिए लोगों को पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई है.

Now you can use Aadhaar instead of Pan, amendment in income tax law | Pan की जगह अब आप आधार का इस्तेमाल कर सकते, आयकर कानून में हुआ संशोधन

Pan की जगह अब आप आधार का इस्तेमाल कर सकते, आयकर कानून में हुआ संशोधन

Highlightsअब आप पैन के बदले आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैंकेंद्र सरकार ने आयकर फार्म के कई सेट में बदलाव किया है.

अब आप पैन के बदले आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आयकर विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. वित्त मंत्रालय की ओर से 6 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करने के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर कानून 1962 में संशोधन करते हुए नया नियम बनाया है.

केंद्र सरकार ने आयकर फार्म के कई सेट में बदलाव किया है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि नियमों में इस बदलाव के बाद किसी भी व्यक्ति पर कोई बुरा असर न पड़े. इस साल 1 सितंबर के बाद से आयकर के लिए लोगों को पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई है.

इससे पहले आम बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि पैन की जगह आधार कार्ड का प्रयोग भी मान्य होगा. इसका मतलब यह है कि अब आयकरदाता पैन कार्ड के बिना भी अपने आधार कार्ड की मदद से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है.

यही नहीं, जहां भी पैन कार्ड अनिवार्य होगा, वहां आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. आयकर रिटर्न के अलावा पैन का इस्तेमाल अधिक रकम की लेनदेन समेत कई कार्यों में होता है.

Web Title: Now you can use Aadhaar instead of Pan, amendment in income tax law

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