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अब तक नहीं भर पाए ITR तो लगेगा फाइन, इन कैटेगरी में मिल रही है छूट

By स्वाति सिंह | Updated: September 1, 2018 12:54 IST

अगर आपने आईटीआर फाइल करने का समय 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2018 तक रखा तो 5000 रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा और आपने आईटीआर फाइल 31 दिसंबर 2018 के बाद की तो ये रकम 5 हजार से बढ़कर 10 हजार रुपए हो जाएगी। 

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नई दिल्ली, 1 सितंबर: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शनिवार को आखिरी तारीख थी। ऐसे में जिन्होंने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताहबिक अगर आप  31 अगस्त 2018 को रात 12 बजे के पहले आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको फाइन लगेगा। अगर आपने आईटीआर फाइल करने का समय 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2018 तक रखा तो 5000 रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा और आपने आईटीआर फाइल 31 दिसंबर 2018 के बाद की तो ये रकम 5 हजार से बढ़कर 10 हजार रुपए हो जाएगी। 

इन कैटेगरी में मिल रही है छूट

लेकिन अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं यानि आपकी कुल आय 5 लाख या उससे कम है तो आपको मैक्सिमम फाइन केवल 1,000 तक देना होगा।  इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो लेट फाइलिंग फीस को साल 2017 के बजट में लाया गया है।  इस दौरान बजट में लेट फाइलिंग फीस से जुड़ा नियम सेक्शन 234F जोड़ा गया।  इसके अलावा अगर  ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट की लिमिट से ज्यादा नहीं है और फिर आप टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं देना होता। अगर आपने 31 अगस्त तक आईटीआर नहीं फाइल किया तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में नियम के अनुसार कुछ ऐसे टैक्स छूट हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये खर्च हैं जिसकी जानकारी देकर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हो। 

ई - रिटर्न फाइल करने के लिए रजिस्ट्रेशन 

ई-रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, नए यूजर्स रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 

बना है नया रिकॉर्ड 

आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तिथि तक 5.29 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। यह पिछले साल की तुलना में 60% अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान करदाताओं ने कुल 5,29,66,509 रिटर्न दाखिल किए। आज अकेले एक दिन में शाम सात बजे तक आयकर विभाग को 22 लाख से अधिक रिटर्न प्राप्त हुए। इनमें से अधिकतर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल किए गए।

फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in।

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