लाइव न्यूज़ :

Income Tax return की देर से फाइलिंग पर हो सकता है भारी नुकसान, इन बातों का रखें ध्यान

By स्वाति सिंह | Updated: September 8, 2020 13:57 IST

आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स को कॉफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कम छूट के अलावा, टैक्सपेयर्स को जुर्माना भी देना होगा।

Open in App
ठळक मुद्देदेरी से ITR फाइल करने पर एक तरफ इनकम टैक्‍स में छूट का कम लाभ भी नहीं मिल पाता है। धारा 234 एफ के तहत लेट फाइलिंग फीस, AY 2018-19 से दाखिल रिटर्न के लिए लगाई जाती है

मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 तक किया है। इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 0 नवंबर, 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019- 20 में कर छूट का दावा पा सकता है। 

आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स को कॉफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कम छूट के अलावा, टैक्सपेयर्स को जुर्माना भी देना होगा। देरी से ITR फाइल करने पर एक तरफ इनकम टैक्‍स में छूट का कम लाभ भी नहीं मिल पाता है। ऐसा करने से हो सकते है ये नुकसान

कितनी होती है जुर्माना राशि

धारा 234 एफ के तहत लेट फाइलिंग फीस, AY 2018-19 से दाखिल रिटर्न के लिए लगाई जाती है, अगर तय तारीख के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है। लेकिन, आकलन वर्ष के 31 दिसंबर से पहले, 5,000 रुपय की देर से दाखिल शुल्क लिया जाता है। अगर रिटर्न 31 दिसंबर की तुलना में बाद में दाखिल किया जाता है, तो 10,000 रुपय की देर से फाइलिंग शुल्क देय है। हालांकि, देर से दाखिल शुल्क का पैमेंट, 1,000 से अधिक नहीं हो सकता है, यदि कुल इनकम 5 लाख रुपय से ज्यादा नहीं हैं।

ये हो सकता है नुकसान

रिटर्न फाइल करने पर करदाता आवासीय संपत्ति को हुए नुकसान के अलावा किसी भी तरह की क्षति को कैरी फार्वर्ड नहीं कर सकते हैं।

आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किए गए थे जारी

कोविड-19 संकट के चलते सरकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर दी गयी विभिन्न छूटों का लाभ करदाताओं तक पहुंचाने के लिए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है। सरकर ने आयकर अधिनियम-1961 के तहत रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में कई रियायतें दी हैं। इसके लिए सरकार कराधान एवं अन्य अधिनियम (कुछ प्रावधानों से राहत) अध्यादेश- 2020 लेकर आयी है।

 

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्न
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारIncome tax filing 2026: इनकम टैक्स पोर्टल में हुए हैं ये बदलाव, इन टिप्स को फॉलो करने से होगी समय और मेहनत की बचत

कारोबारITR Filing 2026: ITR दाखिल करने से पहले ये बातें जान लेना है बेहद जरूरी, जानें कब से शुरू हो रही है प्रक्रिया और कैसे बचाएं पेनाल्टी

कारोबारTDS Rules Change 2026: सीनियर सिटीजन्स के लिए अब जरूरी हुआ नया फॉर्म, जानें क्या है खास

कारोबारइनकम टैक्स कानून के नए नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू, सैलरी क्लास के लोग जान लें इसके बारे में

कारोबारAdvance Tax Deadline Today: एडवांस टैक्स भरने की आज लास्ट डेट, नहीं भर पाए आज भी टैक्स तो क्या होगा? जानें यहां

पर्सनल फाइनेंस अधिक खबरें

पर्सनल फाइनेंसLIC New Schemes: LIC ने शुरू की 2 नई योजनाएं, पूरे परिवार के लिए मिलेगी ये सुविधा, यहां करें चेक

पर्सनल फाइनेंसPPO Number: रिटायर पेंशनभोगियों के लिए जरूर है PPO नंबर, जानें क्या है ये और ऑनलाइन कैसे करें पता

पर्सनल फाइनेंसLIC Amrit Bal Policy: बच्चों के भविष्य के लिए जरूर कराए LIC की ये पॉलिसी, जानें पूरी पॉलिसी डिटेल्स

पर्सनल फाइनेंसस्टार्टअप कंपनीज को आईपीओ बनाने की मुहिम में जुटे मोटिवेशनल स्पीकर डॉ विवेक बिंद्रा

पर्सनल फाइनेंसRBI ने Mastercard पर लगाया बैन,22 जुलाई से बैंक नहीं जारी कर पाएंगे नए मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड