झारखंडः ‘मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना’ का लाभ 3.65 लाख और वृद्धों को, जानिए क्या है नियम
By एस पी सिन्हा | Published: February 4, 2021 01:07 PM2021-02-04T13:07:09+5:302021-02-04T13:08:33+5:30
झारखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 885 करोड़ रुपये की लागत से साठ वर्ष से अधिक उम्र के कुल सात लाख तीस हजार वृद्धों को ‘मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन’ देने का फैसला किया है।
Chief Minister State Old Age Pension Scheme: झारखंड सरकार ने राज्य के लगभग तीन लाख 65 हजार अतिरिक्त असहाय वृद्धों को एक हजार रुपये मासिक पेंशन देने की कार्ययोजना तैयार की है।
राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 885 करोड़ रुपये की लागत से साठ वर्ष से अधिक उम्र के कुल सात लाख तीस हजार वृद्धों को ‘मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन’ देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को दी गयी जानकारी में बताया गया कि राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना अंतर्गत अर्हता रखने वाले शत प्रतिशत व्यक्तियों को शामिल करने की मंजूरी मंत्रीपरिषद की बैठक में दी गई।
इस स्वीकृति के उपरांत राज्य के कुल सात लाख 30 हजार वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। राज्य में 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धापेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को प्रति माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता पहले से ही प्रदान की जाती है। हालांकि, इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में तीन लाख 65 हजार लोग लाभांवित हो रहे हैं लेकिन मंत्रिमंडल के फैसले के बाद इनकी संख्या दोगुनी होकर सात लाख 30 हजार हो जाएगी।