बीमा कंपनियां दे सकेंगी स्वास्थ्य पॉलिसी, IRDAI ने छोटे प्लान लॉन्च करने की दी छूट
By स्वाति सिंह | Published: June 24, 2020 01:42 PM2020-06-24T13:42:51+5:302020-06-24T13:42:51+5:30
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने कहा कि सभी बीमाकर्ताओं (जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य) को दिशानिर्देशों के तहत कोविड-19 के लिए छोटी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने की अनुमति है।
नयी दिल्ली: देश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बीमा नियामक इरडाई ने मंगलवार को स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को इजाजत दी कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बीमा आवरण देने वाली छोटी अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर सकती हैं।
नियामक ने एक परिपत्र में कहा कि कोविड-19 महामारी से समाज के सभी तबके को बीमा संरक्षण देने के लिए यह विचार किया गया कि खासतौर से कोविड-19 बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी वक्त की मांग है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने कहा कि सभी बीमाकर्ताओं (जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य) को दिशानिर्देशों के तहत कोविड-19 के लिए छोटी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने की अनुमति है।
परिपत्र के अनुसार छोटी अवधि की पॉलिसियों को कम से कम तीन महीने के लिए और अधिकतम 11 महीने के लिए जारी किया जा सकता है। तीन महीने से कम अवधि की पॉलिसी जारी करने की इजाजत नहीं दी गई है। दिशानिर्देशों के मुताबिक तीन महीने और ग्यारह महीने के बीच पॉलिसी की अवधि महीनों के गुणक में होगी। परिपत्र में कहा गया है कि ये पॉलिसी किसी व्यक्ति को या समूह को दी जा सकती है