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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन के साथ आधार लिंक करना अनिवार्य

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: February 7, 2019 09:47 IST

शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आयकर कानून की धारा 139एए को बरकरार रखा है, इसलिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

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उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है। न्यायाधीश ए। के। सीकरी और न्यायाधीश एस। अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में आयकर कानून की धारा 139एए को सही ठहरा चुकी है।

शीर्ष अदालत ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुड़े को वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बगैर ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर यह निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर यह आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ लंबित है।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आयकर कानून की धारा 139एए को बरकरार रखा है, इसलिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा।

पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल 26 सितंबर को अपने फैसले में केंद्र की आधार योजना को वैध करार देते हुए कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर के आबंटन के लिए आधार अनिवार्य होगा।

पीठ ने यह भी फैसला दिया था कि बैंक खातों के लिये आधार आवश्यक नहीं है। इसी तरह मोबाइल कनेक्शन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता भी आधार नहीं मांग सकते हैं।

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