लाइव न्यूज़ :

ITR भरने से जरूर जान लें ये नियम, नई सरल ई-फाइलिंग सुविधा से ऐसे भरें रिटर्न

By स्वाति सिंह | Updated: August 3, 2019 15:32 IST

सरकार ने इस साल रिटर्न दाखिल करने की आखरी तारीक 31 अगस्त 2019 तय किया है। 31 अगस्त 2019 के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों को पेनल्टी भरना होगा। 

Open in App

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है। रिटर्न दाखिल करना सालों से कठिन माना जाता रहा है और इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि इसमें लोगों को अपने आय से लेकर संपत्ति तक का ब्यौरा देना पड़ता है।

इसी वजह से ज्यातर लोग इसे अंतिम समय में दाखिल करते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। भारत में हर साल रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

सरकार ने इस साल रिटर्न दाखिल करने की आखरी तारीक 31 अगस्त 2019 तय किया है। 31 अगस्त 2019 के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों को पेनल्टी भरना होगा। याद रखें कि सभी टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करते समय अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार एनरॉलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है। टैक्सपेयर्स इन दो तरीकों से आयकर रिजर्न फाइल कर सकते हैं। 

ई-फाईलिंग

लोगों को लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने के लिए आयकर विभाग ने हाल के सालों में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन  रिटर्न दाखिल के प्रोसेस को ई-फाइलिंग का नाम दिया गया है। ऑनलाइन  ई-फाइलिंग से लोग को अब लंबे कतारों में समय खराब नहीं करना पड़ता है। ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य व केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वे अपने अधिकांश करों का भुगतान ऑनलाइन तरीके से लेंगी। ये प्रक्रिया न्यासों के अलावा हर किसी करदाता के लिए उपलब्ध होगा। ऐसे करें ऑनलाइन ई-फाइलिंग।

1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के बाद E-Filing इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। आप इसमें आकलन वर्ष के आधार पर डेटा भरें। इसके बाद रिटर्न सबमिट करें और फिर इसे ई-वेरिफाई करें।  

ई-वेरिफाई के कुल 4 तरीके हैं।

1- ई मेल ओटीपी या मोबाइल ओटीपी    2-आधार ऑथेंटिफिकेशन3-अपने बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर जाकर भी इसे वेरिफाई करा सकते हैं।4-एकनॉलेजमेंट की कॉपी निकालकर इस पते पर भेज दें।5- इस पते पर भेजें अपना एकनॉलेजमेंट की कॉपी। Centralized processing center (CPC), Income tax department Bangalore-560500

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्नआयकर विभाग
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार15 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये काम कर लें पूरा, वरना लगेगा भारी जुर्माना

कारोबार25000 टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग की नजर, 31 दिसंबर से पहले नहीं दी ये जानकारी तो घर आएगा नोटिस

कारोबारITR Refund: आईटीआर रिफंड में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने बताया कारण, जानें कब मिलेगा यह आपको

कारोबारइनकम टैक्स के नए नियम 2026 में होंगे लागू, जनवरी में आया नया फॉर्म, सीबीडीटी का ऐलान

कारोबारएक दिन में कितना कर सकते हैं नकद लेनदेन? जानें ये नियम वरना आ जाएगा आयकर विभाग का नोटिस

पर्सनल फाइनेंस अधिक खबरें

पर्सनल फाइनेंसLIC New Schemes: LIC ने शुरू की 2 नई योजनाएं, पूरे परिवार के लिए मिलेगी ये सुविधा, यहां करें चेक

पर्सनल फाइनेंसPPO Number: रिटायर पेंशनभोगियों के लिए जरूर है PPO नंबर, जानें क्या है ये और ऑनलाइन कैसे करें पता

पर्सनल फाइनेंसLIC Amrit Bal Policy: बच्चों के भविष्य के लिए जरूर कराए LIC की ये पॉलिसी, जानें पूरी पॉलिसी डिटेल्स

पर्सनल फाइनेंसस्टार्टअप कंपनीज को आईपीओ बनाने की मुहिम में जुटे मोटिवेशनल स्पीकर डॉ विवेक बिंद्रा

पर्सनल फाइनेंसRBI ने Mastercard पर लगाया बैन,22 जुलाई से बैंक नहीं जारी कर पाएंगे नए मास्टर डेबिट और क्रेडिट कार्ड