दोबारा बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न और आडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख, जानें नई डेडलाइन

By भाषा | Published: October 9, 2018 09:40 AM2018-10-09T09:40:45+5:302018-10-09T09:40:45+5:30

बता दें कि जो करदाता आयकर रिटर्न बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर दाखिल करते हैं, उन पर आयकर कानून 1961 की धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज देनदारी बनेगी।

income tax return and audit report Submit date increased till 31 October | दोबारा बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न और आडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख, जानें नई डेडलाइन

दोबारा बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न और आडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख, जानें नई डेडलाइन

केंद्र सरकार ने सोमवार को फाइनेंसियल इयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और आडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा पंद्रह दिन आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।

इन पंद्रह दिनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढाई गई है। जिनके खातों का आडिट जरूरी होता है, इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऐसे करदाताओं के लिये रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया था। अब इस समयसीमा को एक पखवाड़ा और बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, 'विभिन्न पक्षों से मिले पत्रों पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न के साथ आडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2018 कर दी है।'

'समयसीमा में यह बढ़ोतरी बताई गई श्रेणी के करदाताओं के लिये की गयी है।'  बोर्ड के अनुसार जो करदाता आयकर रिटर्न बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर दाखिल करते हैं, उन पर आयकर कानून 1961 की धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज देनदारी बनेगी।

Web Title: income tax return and audit report Submit date increased till 31 October

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