लाइव न्यूज़ :

घर बैठे आसानी से ऑनलाइन भरें अपना Income Tax Return, नहीं पड़ेगी CA की जरूरत

By स्वाति सिंह | Updated: June 5, 2018 20:07 IST

बिना किसी सीए के पास गए बहुत ही आसन तरीके से आप रिटर्न भर सकते हैं।  इसमें अच्छी बात यह होगी कि आपको इसका रिटर्न भी जल्दी मिलेगा।

Open in App

नई दिल्ली, 4 जून: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से फॉर्म 16 जारी होने के बाद से ही रिटर्न भरना शुरू हो गया है।  ऐसे में आगे आप अपना रिटर्न बिना सीए की मदद से भरना चाहते है तो जान लें यह काम बेहद आसान है।  बिना किसी सीए के पास गए बहुत ही आसन तरीके से आप रिटर्न भर सकते हैं।  इसमें अच्छी बात यह होगी कि आपको इसका रिटर्न भी जल्दी मिलेगा।  इसके अलावा अगर आप फ्री में रिटर्न भरना चाहते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करें।   

वेबसाइट लॉग इन करने के बाद तीन ऑप्शन दिखेंगे।  इसमें से आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जिसमें -रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करें।यहां क्लिक करने से आप अपना रिटर्न खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।  यहां आपको यूजर आईडी बतानी होगी। गौरतलब है कि पैन कार्ड नंबर ही आपकी यूजर आईडी है।

यूजर आईडी फिल करने के बाद यहां करंट फाइनेंशियल ईयर- 2018-19 की सभी टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख पाएंगे।  इसके बाद यहीं आपको 'Form 26AS' दिखेगा।  जिसके द्वारा आपकी सैलरी में कटी आपके सभी टैक्स आपको मिल जाएंगे।  फॉर्म 16 के आधार पर जितना टैक्स आपको भरना है वह यहां पर मेंशन होगा उससे आप अपने टैक्स से मिलान कर लें। अगर यहां टैक्स में किसी भी प्रकार का कोई अंतर दिखा तो आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी दे सकता है।  

इसके बाद आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। जिससे आप करंट फाइनेंशियल ईयर का टैक्स रिटर्न फॉर्म डाउनलोड सकें।  बता दें कि अगर आपकी आय में केवल 5000 रुपए ही टैक्स के दायरे में आती है तो आपको ITR-2 फॉर्म भरना होगा। वहीं आगर आपकी आय इससे ज्यादा के टैक्स के दायरे में आती है तो फिर आपको ITR-1 या ITR 4S फॉर्म भरना होगा।  

इसके बाद आपको रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दिखेगा।  जिसे डाउनलोड करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा।  इसे फॉर्म 16 के आधार पर आप पूरा भर लें। इसके बाद 'Calculate Tax' के ऑप्शन के द्वारा आप आपना टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद Pay tax (if applicable) पर क्लिक करने होगा और साथ ही टैक्स रिटर्न के लिए चालान फॉर्म भी भरना होगा।  

आपनी सारी जानकारी भरने के बाद उसे एक बार कन्फर्म करने के लिए 'Validate' ऑप्शन पर क्लिक करें।  इसके बाद XML file करना होगा उसके लिए आपको यहां एक ऑप्शन मिलेगा। इसे आप कंप्यूटर और लैपटॉप पर सेव कर लें।  

इसके बाद वेबसाइट के साइड में 'Upload Return' नाम से ऑप्शन दिखेगा।  इस द्वारा XML की सेव फाइल फाइनेंशियल ईयर के साथ अपलोड कर दें। जैसे साल 2018-19 का टैक्स जमा कर रहे हैं तो 'AY 2018-2019' सलेक्ट करें। इसके बाद इस फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर डालने के लिए ऑप्शन होगा।  अगर आप डालना चाहते हैं Yes और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो No के ऑप्शन पर क्लिक करें।  

फिर सेव करे फॉर्मेट ITR-V का प्रिंटआउट निकाल लें। उसपर नीले पेन से साइन करें। इसके बाद डाक या स्पीड पोस्ट से आयकर विभाग भेज दें। इस पूरे प्रोसेस को टैक्स रिटर्न भरने के 120 दिनों के अंदर ही पूरा कर लें।

टॅग्स :आयकरआयकर विभाग
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारIncome tax filing 2026: इनकम टैक्स पोर्टल में हुए हैं ये बदलाव, इन टिप्स को फॉलो करने से होगी समय और मेहनत की बचत

कारोबारITR Filing 2026: ITR दाखिल करने से पहले ये बातें जान लेना है बेहद जरूरी, जानें कब से शुरू हो रही है प्रक्रिया और कैसे बचाएं पेनाल्टी

कारोबारTDS Rules Change 2026: सीनियर सिटीजन्स के लिए अब जरूरी हुआ नया फॉर्म, जानें क्या है खास

कारोबारITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! आयकर विभाग ने जारी किए नए ITR फॉर्म, जानें कब से शुरू होगी ई-फाइलिंग?

कारोबारNew Income Tax Act: बैंक ब्याज पर कब और कितना कटेगा TDS? जानें पूरी डिटेल

पर्सनल फाइनेंस अधिक खबरें

भारतगोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा-भंडारण केंद्रों पर न जाएं और न ही भीड़ में इकट्ठा हों

भारतउच्च शिक्षा और अनुसंधान की चुनौतियां

भारतआदिवासी खेल: नई प्रतिभाओं की तलाश में एक सार्थक पहल

भारतबारामती विधानसभा उपचुनावः सीएम फडणवीस की बात नहीं मानी?, कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ आकाश मोरे को चुनाव मैदान में उतारा

भारतUP की महिला ने रचा इतिहास! 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं