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ITR भरना है बेहद जरूरी, घर बैठे बिना CA की मदद से ऐसे भरें आईटीआर

By स्वाति सिंह | Updated: July 2, 2019 10:57 IST

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए नए आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल 2019 को जारी किए थे। करदाताओं को 31 जुलाई तक अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना होगा। 

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ठळक मुद्देटैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फॉर्म अप्रैल से क्रमिक आधार पर जारी करता हैकरदाताओं को 31 जुलाई तक अपनी सालाना आयकर रिटर्न जमा करना होता है। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं।  31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी डेट है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए नए आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल 2019 को जारी किए थे।

सीबीडीटी द्वारा जारी फॉर्म आईटीआर-1 सहज, फॉर्म आईटीआर-2, फॉर्म आईटीआर-3, फॉर्म आईटीआर-4, फॉर्म आईटीआर-5, फॉर्म आईटीआर-5, फॉर्म आईटीआर-6, फॉर्म आईटीआर 7 है। ध्यान रहे इस बार सभी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही आईटीआर फाइल करना है। केवल 80 साल से ऊपर के लोग ही पेपर फाइलिंग कर सकते हैं।

गौरतलब है कि टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फॉर्म अप्रैल से क्रमिक आधार पर जारी करता है, और इसे करदाताओं को 31 जुलाई तक अपनी सालाना आयकर रिटर्न जमा करना होता है। 

ऑनलाइन ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए इसके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और फिर ऑप्शन 'फाईलिंग इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें।

इसके बाद अगले पेज में आपका पैन नंबर दिखाया जाएगा।  जिसके बाद आपको मूल्यांकन वर्ष, ITR फॉर्म का नाम और सबमिशन मोड का सेलेक्ट करना होगा। 

फिर वहां दो ऑप्शन दिखेगा। पहले पर आधार ओटीपी के द्वारा आप अपने रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते हैं।  

इसके अलावा दूसरे ऑप्शन मे पोस्ट के द्वारा प्रिंट आउट भेज कर रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते है इन दोनो ऑप्शन मे से किस भी एक को सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।  

वहां फिर अपनी इनकम की डिटेल, कटौती और अपने इन्वेस्टमेंट का डिटेल देना होगा। 

इसके बाद रिटर्न या टैक्स की कैल्कुलेशन जो भुगतान करने के लिए होगा वह आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।  

यहां आप टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और अगर इसका रिटर्न मिल रहा है तो सबमिट पर क्लिक करें। 

ऑफलाइन ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न

आईटीआर के ऑफलाइन फॉर्म भरने में रिटर्न पेपर फॉर्म में भरना होगा। 

इसके साथ ही पेपर रिटर्न जमा करते वक्त डिपार्टमेंट से आपको एक रसीद दी जाती है।  

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक सिर्फ कुछ व्यक्तियों के पास ही पेपर फॉर्म में आई-टी रिटर्न भरने का ऑप्शन होता है। जैसे-वरिष्ठ नागरिक (80 साल या उससे ऊपर) या फिर हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिन्होंने रिटर्न में इनकम टैक्स में रिटर्न के लिए दावा नहीं किया और उनकी इनकम सालाना 5,00,000 रुपये है। 

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