एटीएम में पैसे डालने के नियम बदलना चाहती है सरकार, आपको हो सकती है ये मुश्किल
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: December 16, 2017 02:32 PM2017-12-16T14:32:40+5:302017-12-16T15:08:08+5:30
इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा गया, अगर विधि मंत्रालय से इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो जल्द ही राज्य सरकारों को इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएगें।
आए दिन एटीएम मशीनों पर नकदी ले जाने वाली गाड़ियों पर होने वाले हमलों और लूटपाट की घटनाओं लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक रात 9 बजे के बाद एटीएम मशीनों में पैसे नहीं डाले जाएंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में यह काम शाम 6 बजे के बाद नहीं किया जाएगा।
इस मामले में गृह मंत्रालय ने नोटों की ढुलाई करने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रस्तावित मानक प्रक्रिया में सुझाव देते हुए कहा है कि ग्रामीण इलाकों के एटीएम में पैसा डालने का काम शाम 6 बजे तक और नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 4 तक किया जाए जबकि शहरी इलाकों में यह काम रात 9 बजे के बाद न किया जाए। इसके अलावा सरकार ने सुझाव दिया है कि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ले जाने वाली गाड़ियों को विशेष रूप से तैयार किया जाए और वह सीसीटीवी और जीपीएस जैसी सुविधा से लैस हो।
वहीं इस प्रस्ताव के मुताबिक पैसा ले जाने वाली वैन पर हमला होता है तो सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर को ऐसी स्थिती से निपटने के लिए विशेष तौर पर ट्रेन किया जाए, जिससे वाहन को सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद मिल सके। आंकड़ों की मानें तो देश भर में करीब 8हजार निजी वाहन लगभग 15 हजार करोड़ रुपये लेकर हर दिन एटीएम तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा निजी सुरक्षा एजेंसियां बैंकों की ओर से 5000 करोड़ रुपये की नकदी रात भर अपने पास रोके रखती हैं।
फिलहाल इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा गया, अगर विधि मंत्रालय से इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो जल्द ही राज्य सरकारों को इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएगें।