सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख, लेकिन सभी को नहीं मिलेगा फायदा!
By भाषा | Published: July 26, 2018 08:14 PM2018-07-26T20:14:28+5:302018-07-26T20:14:28+5:30
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा , ‘‘इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
नई दिल्ली, 26 जुलाईः आयकर विभाग ने गुरुवार को एक बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब व्यक्तिगत और ऑडिट की अनिवार्यता के नियम के दायरे में ना आने वाले करदाता 31 अगस्त 2018 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई 2018 थी। नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किया गया था। ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई-आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा , ‘‘इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
Upon consideration of the matter, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘Due Date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2018 to 31st August, 2018 in respect of the said categories of taxpayers.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 26, 2018
दिल्ली के चार्टर्ड एकाउंटेंट आरके गौड़ ने कहा कि इस निर्णय से व्यक्तिगत, वेतनभोगी और ऑडिट की अनिवार्यता में न आने वाले छोटे कारोबारियों को सुविधा होगी।
अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 2,50,000 से अधिक है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। सीनियर सीटिजन (60 से 80 साल) के लिए यह सीमा 3 लाख से ऊपर और सुपर सीनियर सिटिजन (80 साल से ऊपर) के लिए यह सीमा पांच लाख है। अगर आपकी आय सीमा से कम है फिर भी आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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