EPFO: 30 नवंबर तक जमा करा दें ये डॉक्युमेंट, वरना नहीं मिलेगी पेंशन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 21, 2019 11:11 AM2019-11-21T11:11:37+5:302019-11-21T11:11:37+5:30
इसके लिए ईपीएफओ पेंशनधारक जिस बैंक की शाखा से अपनी पेंशन लेते हैं, उस शाखा में जाकर भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 नंवबर है।
नौकरी से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए बहुत जरुरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत जिन पेंशनधारकों को पेंशन मिल रही है। उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ के पास जमा कराना बहुत जरुरी है।
इसके लिए ईपीएफओ पेंशनधारक जिस बैंक की शाखा से अपनी पेंशन लेते हैं, उस शाखा में जाकर भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 नंवबर है। अगर आप यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते तो अगले साल जनवरी से आपकी पेंशन मिलना बंद हो सकती है। हालांकि अगर आपने यह सभी दस्तावेज जमा करवा दिए तो आपकी पेंशन फिर से मिलने लगेगी।
जानें कैसे निकालें अपना जीवन प्रमाण पत्र
सरकारी पेंशनधारकों की तरह ईपीएफओ पेंशनधारकों भी अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटली निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना जरुरी हैं। इसमें आपको आधार कार्ड का नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर देना जरुरी हैं।
घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं अपना जीवनप्रमाण पत्र?
नागरिक सेवा केंद्र, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज (PDA)और बैंक की शाखा से भी पेंशनधारक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ले सकते हैं। इसको आप लैपटॉप मोबाइल से आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते है। इसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए।
कहां जमा कराएं
आप अपना जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ की शाखा से या आपको जहां से पेंशन मिलती है उस बैंक की शाखा में भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर या उमंग ऐप से भी जीवन प्रणाम पत्र जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी तरह के दस्तावेजों को ईपीएफओ कार्यालय में देने की जरुरत नहीं है।
नोट: अगर आप यह जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइस की जरुरत होती हैं। जिससे की आपकी अंगुलीयों के निशान और आंखो को भी स्कैन कर किया जा सके।