1 जुलाई से बदल जाएगा एटीएम से पैसे निकालने का नियम, फ्री ट्रांजेक्शन के बाद देना होगा चार्ज
By सुमित राय | Published: June 22, 2020 02:28 PM2020-06-22T14:28:28+5:302020-06-22T14:28:56+5:30
एटीएम से पैसे निकालने को लेकर मार्च में सरकार ने नियम में बदलाव किया था, जो 30 जून को खत्म हो रहा है और 1 जुलाई से पुराना नियम लागू होगा।
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने एटीएम से कैश निकालने को लेकर ढील दी थी और एटीएम से पैसे निकालने पर चार्जेस हटा दिया था। हर बैंक के एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट अलग-अलग होती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन की अनुमति दे दी थी।
24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अगले तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर बैंक किसी तरह का चार्ज नहीं लेंगे। अब 30 जून को यह नियम खत्म हो रहा है और अब दूसरे बैंक के एटीएम से लिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन के पास पैसे देने होंगे।
सरकार ने इस कारण दी थी छूट
सरकार ने लॉकडाउन के दौरान एटीएम ट्रांजेक्शन को फ्री करने के पीछे बताया था कि इससे लोगों को बैंक जाने की जरूरत ना पड़े और अपने निकटतम किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकें। इसके तहत आप किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकते थे।
स्टेट बैंक लेता है इस तरह चार्ज
अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की देखें तो वह अपने सेविंग अकाउंट पर एक महीने में 8 फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा देता है, जिसमें एसबीआई के एटीएम पर 5 और अन्य बैंक के एटीएम पर 3 फ्री ट्रांजेक्शन होता है। अन्य बैंकों में फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या अलग-अलग है।
फ्री ट्रांजेक्शन के बाद कितना लगता है चार्ज
फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या खत्म होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैश लेनदेन के लिए 20 रुपये + जीएसटी और नॉन-कैश लेन-देन के लिए 8 रुपये + जीएसटी वसूलता है। इसकी जानकारी बैंक की वेबसाइट पर दी गई है।