आधार में की ये गलतियां तो लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, जानें किन जगहों पर लागू हुआ नियम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 18, 2019 01:13 PM2019-11-18T13:13:03+5:302019-11-18T13:13:35+5:30
इस बात का भी ध्यान रखें अगर आपने दो फॉर्म भरें, और उसमें गलत आधार नंबर भर दिया तो आपके दोनों फॉर्म के लिए दस-दस हजार रुपये सहित बीस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव किया। वित्त विधेयक 2019 में पेश आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया। जिसके मुताबिक पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नए संशोधन में पैन की जगह आधार कार्ड नंबर गलत देने पर दस हजार रुपये का प्रावधान भी है। इसलिए अब आधार नंबर देते वक्त थोड़ी एहतियाती बरतें।
नए प्रवधान के मुताबिक इन जगहों पर आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे- इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, बैंक अकाउंट खोलने में या फिर 50 हजार रुपये से अधिक का बॉन्ड्स या म्युच्युअल फंड्स इत्यादि खरीदने पर।
किन-किन स्थिति में लगेगा जुर्माना
1.अगर आप पैन के बजाय गलत आधार नंबर देते हैं।
2. अगर आप किसी तरह के ट्रांजैक्शंस में पैन या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं।
3.सिर्फ पैन के बदले केवल आपकों आधार नंबर नहीं देना हैं इसके साथ आपकी बायोमेट्रिक संबंधित जानकारी होना भी अनिवार्य हैं, अगर इसमें आपके बारे में कुछ गलत पाया जाता है तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा।
इस बात का भी ध्यान रखें अगर आपने दो फॉर्म भरें, और उसमें गलत आधार नंबर भर दिया तो आपके दोनों फॉर्म के लिए दस-दस हजार रुपये सहित बीस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म भरते वक्त सतर्क रहें।