बलात्कार का आरोपी तैराकी कोच सुरजीत गांगुली अभी तक फरार, एसएफआई ने लगाया प्रतिबंध

By भाषा | Published: September 6, 2019 05:20 PM2019-09-06T17:20:58+5:302019-09-06T17:20:58+5:30

गांगुली के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 354 (छेड़छाड़) और 506 (आपराधिक धमकी), पोस्को कानून और गोवा बाल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

Swimming coach Surajit Ganguly accused of rape still absconding, Swimming Federation of India bans | बलात्कार का आरोपी तैराकी कोच सुरजीत गांगुली अभी तक फरार, एसएफआई ने लगाया प्रतिबंध

बलात्कार का आरोपी तैराकी कोच सुरजीत गांगुली अभी तक फरार, एसएफआई ने लगाया प्रतिबंध

Highlightsगोवा के बर्खास्त तैराकी कोच सुरजीत गांगुली का अभी तक पता नहीं चल सका है।गोवा तैराकी संघ के कोच गांगुली पर 15 वर्ष की लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप है।

नई दिल्ली, छह सितंबर। एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे गोवा के बर्खास्त तैराकी कोच सुरजीत गांगुली का अभी तक पता नहीं चल सका है। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस बीच भारतीय तैराकी महासंघ ने गांगुली पर खेल से जुड़ी हर गतिविधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

गोवा तैराकी संघ के कोच गांगुली पर 15 वर्ष की लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप है जो उनसे तैराकी सीख रही थी। पुलिस उप अधीक्षक गजानन प्रभुदेसाई ने कहा, ‘‘हम अभी तक कोच की तलाश कर रहे हैं। उसका पता नहीं चल सका है, लेकिन हम उसे जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।’’

एसएफआई ने एक बयान में कहा, ‘‘एसएफआई गोवा ईकाई की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर एसएफआई इस जघन्य बर्ताव की निंदा करता है। हमने इस कोच को कोचिंग के किसी भी स्वरूप या खेल से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस आशस का सर्कुलर सभी 29 प्रदेश ईकाइयों को जारी कर दिया है।’’

गांगुली के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 354 (छेड़छाड़) और 506 (आपराधिक धमकी), पोस्को कानून और गोवा बाल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सिलसिलेवार ट्वीट में गांगुली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

Web Title: Swimming coach Surajit Ganguly accused of rape still absconding, Swimming Federation of India bans

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