गोवा में तैराकी कोच के खिलाफ रेप केस दर्ज, नेशनल जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट ने लगाया है यौन शोषण का आरोप
By भाषा | Published: September 5, 2019 03:43 PM2019-09-05T15:43:46+5:302019-09-05T15:43:46+5:30
Goa swimming coach: 15 वर्षीय महिला तैराक द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप के बाद गोवा के तैराकी कोच पर दर्ज किया गया रेप का केस
पणजी/नई दिल्ली, पांच सितंबर: गोवा पुलिस ने गुरुवार को एक तैराकी कोच के खिलाफ पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत बलात्कार एवं धमकाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया।
गोवा तैराकी संघ (जीएसए) में कार्यरत सुरजीत गांगुली पर 15 साल की लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया जो उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग कर रही थी।
गोवा पुलिस ने कोच के खिलाफ दर्ज किया रेप का केस
सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया था और खेल मंत्री किरेन रीजिजू ने इस मामले में कठोर कदम उठाने का वादा किया। किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘गोवा तैराकी संघ ने कोच सुरजीत गांगुली का अनुबंध समाप्त कर दिया है। मैं भारतीय तैराकी महासंघ से यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा हूं कि इस कोच को भारत में कहीं भी नहीं रखा जाये। यह सभी महासंघों और प्रतिस्पर्धाओं पर लागू होता है।’’
I've taken a strong view of the incident. The Goa Swimming Association has terminated the contract of coach Surajit Ganguly. I'm asking the Swimming Federation of India to ensure that this coach is not employed anywhere in India. This applies to all Federations & disciplines. https://t.co/q6H1ixZVsi
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 5, 2019
जीएसए ने गुरुवार को कोच को बर्खास्त कर दिया था। जीएसए ने पुष्टि की कि गांगुली का अनुबंध खत्म कर दिया गया है। जीएसए के सचिव सैयद अब्दुल माजिद ने कहा, ‘‘हमने वीडियो देखने के बाद सुरजीत का अनुबंध तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया है। लड़की और कोच दोनों बंगाल से ही हैं।’’ गांगुली को जीएसए ने ढाई साल पहले नियुक्त किया था।
This needs your immediate ATTENTION Sir @KirenRijiju . Swimming coach Surajit Ganguly is allegedly molesting 15 year old swimmer. Just saw disturbing video. Can’t share here. pic.twitter.com/NOtG5CdgO7
— Vinod Kapri (@vinodkapri) September 4, 2019
गोवा के मापुसा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर कपिल नायक ने बताया कि गांगुली के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (बलात्कार), 354 (छेड़छाड़) और 506 (आपराधिक भयादोहन) तथा यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पोक्सो) की धाराओं एवं गोवा बाल अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गांगुली का अब तक पता नहीं चल पाया है।