अदालत ने अवैध वसूली मामले में सचिन वाजे के खिलाफ पेशी वारंट पर रोक लगाने से इंकार किया

By भाषा | Updated: October 30, 2021 21:51 IST2021-10-30T21:51:23+5:302021-10-30T21:51:23+5:30

Court refuses to stay production warrant against Sachin Waje in illegal recovery case | अदालत ने अवैध वसूली मामले में सचिन वाजे के खिलाफ पेशी वारंट पर रोक लगाने से इंकार किया

अदालत ने अवैध वसूली मामले में सचिन वाजे के खिलाफ पेशी वारंट पर रोक लगाने से इंकार किया

मुंबई, 30 अक्टूबर मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ अवैध वसूली मामले में जारी पेशी वारंट पर रोक लगाने से इंकार किया। अदालत ने कहा कि आरोपी एक याचिका के जरिए ये कहते हुए सीधे अदालत का रुख नहीं कर सकता कि उसे अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जाए।

विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस को वाजे को अवैध वसूली मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की अनुमति प्रदान की थी। वाजे के खिलाफ गोरेगांव पुलिस थाने में अवैध वसूली के आरोप में मुकदमा दर्ज है।

विशेष अदालत ने जेल प्रशासन को एक नवंबर को वाजे की हिरासत अपराध शाखा को सौंपने का निर्देश दिया था। साथ ही जेल प्रशासन को यह भी निर्देश दिया था कि वाजे को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश करने के बाद वापस हिरासत में लिया जाए।

वाजे के वकील रौनक नाइक ने शनिवार को मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया और इसके द्वारा जारी पेशी वारंट पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

आरोपी ने अपनी याचिका में सितंबर में हुई हृदय की सर्जरी और इससे संबंधित स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया।

वहीं, मुंबई पुलिस की ओर से पेश वकील शेखर जगताप ने आवेदन के आधार का पुरजोर विरोध किया और दलील दी कि पेशी वारंट पर इस आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस बी भाजेपाले ने आवेदन को खारिज कर दिया।

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Web Title: Court refuses to stay production warrant against Sachin Waje in illegal recovery case

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