ठाणे में गलत इलाज से युवक की मौत, तीन डॉक्टर गिरफ्तार

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: July 6, 2019 08:00 AM2019-07-06T08:00:07+5:302019-07-06T08:00:07+5:30

मृतक के माता-पिता ने आरोप लगाया कि खान के गलत उपचार के कारण अंकित की मौत हुई. धूमल ने बताया कि पुलिस ने खान के चिकित्सकीय प्रमाणपत्रों को जांच के लिए ठाणे सिविल अस्पताल भेजा.

Youth killed, three doctors arrested for wrong treatment in Thane | ठाणे में गलत इलाज से युवक की मौत, तीन डॉक्टर गिरफ्तार

ठाणे में गलत इलाज से युवक की मौत, तीन डॉक्टर गिरफ्तार

पुलिस ने गलत उपचार से एक व्यक्ति की मौत के मामले में ठाणे जिले के तीन डॉक्टरों डॉ. मोहम्मद दाऊद खान (43), मोहम्मद फरहान मोहम्मद सहीद शेख (36) और अब्दुल रहमान हकीमुद्दीन खान (36) को गिरफ्तार किया है. तीनों को गुरुवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें आठ जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि एक आरोपी को गलत उपचार के लिए गिरफ्तार किया गया है. दो अन्य आरोपियों को उसे से फर्जी अतिरिक्त डिग्री प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. सहायक पुलिस आयुक्त (कलवा) रमेश धूमल ने गुरुवार को देर रात एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''शील फाटा निवासी अंकित पाटिल को सांस संबंधी गंभीर समस्या हुई थी.

उसके बाद उसे इस साल 24 अप्रैल को मुम्ब्रा में डॉ. मोहम्मद दाऊद खान के क्लीनिक लाया गया. खान ने एक घंटे से अधिक समय तक पाटिल का इलाज किया. जब उसकी हालत बिगड़ गई तो वह उसे अपनी कार में एक अस्पताल ले गए. पाटिल की रास्ते में ही मौत हो गई.'' उन्होंने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की.

मृतक के माता-पिता ने आरोप लगाया कि खान के गलत उपचार के कारण अंकित की मौत हुई. धूमल ने बताया कि पुलिस ने खान के चिकित्सकीय प्रमाणपत्रों को जांच के लिए ठाणे सिविल अस्पताल भेजा. जिसने बताया कि खान की यूनानी चिकित्सा एवं सर्जरी स्नातक (बीयूएमएस) की डिग्री सही है, लेकिन वह आपात मामलों से निपटने के योग्य नहीं है.

अस्पताल ने यह भी पुष्टि की उसके अन्य डिग्री प्रमाणपत्र फर्जी थे. धूमल ने कहा, ''पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि दो चिकित्सकों मोहम्मद फरहान शेख और अब्दुल रहमान खान ने धन लेकर ये अतिरिक्त प्रमाणपत्र जारी किए थे.

पुलिस ने तीनों को गुरुवार को गिरफ्तार किया. खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और अन्य आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Web Title: Youth killed, three doctors arrested for wrong treatment in Thane

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