मुंबई में अगले 15 दिन तक निषेधात्मक आदेश लागू, झुंड में दिखे तो होगी कार्रवाई
By आकाश चौरसिया | Published: January 25, 2024 10:15 AM2024-01-25T10:15:15+5:302024-01-25T10:31:46+5:30
गणतंत्र दिवस और मराठा रैली के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने निषेधात्मक आदेश लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही इस सख्त नियम को गणतंत्र दिवस के लिए पर खासतौर से देखा जा रहा है। पुलिस ने यह आदेश ने 23 जनवरी से 6 फरवरी तक लागू कर दिए।
नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस और मराठा रैली के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने निषेधात्मक आदेश लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही इस सख्त नियम को गणतंत्र दिवस के लिए पर खासतौर से देखा जा रहा है। पुलिस ने यह आदेश ने 23 जनवरी से 6 फरवरी तक लागू कर दिए। इस आदेश को मुंबई पुलिस के ऑपरेशन विभाग में नियुक्त डिप्टी कमीशनर विशाल ठाकुर की ओर से जारी किया गया। अब, मुंबई के चप्पे-चप्पे पर डॉग स्क्वायड, बम निष्क्रिय टीम तैनात रहेगी और किसी भी गलत अंदेशा के मालूम होती ही अचानक से किसी भी स्थान पर सघन जांच की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पुलिस की छुट्टियां भी 28 जनवरी तक रद्द कर दी गई हैं।
वहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एहतियादी कार्रवाई करते हुए निषेधात्म आदेश भी अगले 15 दिन यानी 23 जनवरी से 6 फरवरी तक लागू कर दिए गए हैं। पुलिस का यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब मराठा समुदाय के एक बड़े तबके को ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारांगे पाटिल ने रैली निकालने की घोषणा कर दी है। अब आने वाली 26 जनवरी को उन्होंने एक यात्रा निकालने का ऐलान किया है, हजारों मराठा प्रदर्शनकारियों के साथ पदयात्रा अंतावरली साराती से शुरू होगी।
हालांकि, मनोज पाटिल के मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अधिवक्ता गुंरतन सादावरते ने उनके खिलाफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मनोज पाटिल को नोटिस भेजा गया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने की बात भी कही है। उच्च न्यायालय के आदेश में खास बात यह रही थी कि सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि मनोज पाटिल के आंदोलन से किसी भी आमजन की जिंदगी प्रभावित न हो, इसे देखते हुए कदम उठाए जाएं। वहीं, जारांगे पाटिल ने घोषणा कर दी है कि यह उनका मराठा आरक्षण को लेकर आखिर संघर्ष है।