महाराष्ट्रः बीजेपी सांसद का जाति प्रमाणपत्र हुआ गुम, जानिए क्या है पूरा मामला
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: February 28, 2020 08:23 AM2020-02-28T08:23:25+5:302020-02-28T08:23:38+5:30
महाराष्ट्रः सांसद डॉ. जयसिद्धेश्वर के जाति प्रमाणपत्र के खिलाफ जिला जाति पड़ताल समिति के समक्ष हुई सुनवाई के समय शिकायतकर्ता विनायक कंदकुरे ने मांग की थी कि मूल जाति प्रमाणपत्र पेश किया जाए.
महाराष्ट्र के सोलापुर में जिला जाति प्रमाणपत्र पड़ताल समिति द्वारा अवैध ठहराया गया भाजपा के सांसद डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी का बेडा जंगम जाति का प्रमाणपत्र गुम हो गया है. इस संदर्भ में वलसंग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.
इसका उल्लेख जिला जाति प्रमाणपत्र पड़ताल समिति के फैसले के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील में किया गया है. यह शिकायत शिवसिद्ध बुलला ने दर्ज कराई है. उन्होंने 14 फरवरी को वलसंग पुलिस थाने में दी गई शिकायत में कहा है कि वे 9 फरवरी को सोलापुर की ओर आ रहे थे. इस दौरान कुंभारी के दरम्यान जाति प्रमाणपत्र गुम हो गया.
जिला जाति प्रमाणपत्र पड़ताल समिति ने अवैध घोषित किया गया प्रमाणपत्र जब्त करने का आदेश दिया है. अब प्रमाणपत्र ही गुम हो जाने की बात सामने आ रही है. सांसद डॉ. जयसिद्धेश्वर के जाति प्रमाणपत्र के खिलाफ जिला जाति पड़ताल समिति के समक्ष हुई सुनवाई के समय शिकायतकर्ता विनायक कंदकुरे ने मांग की थी कि मूल जाति प्रमाणपत्र पेश किया जाए.
इसी बीच महास्वामी के वकील संतोष न्हावकर ने इस शिकायत को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की है. इस अपील के साथ मूल प्रमाणपत्र संलग्न करने के लिए कहा गया था. उसके बाद अंतिम सुनवाई के समय जाति प्रमाणपत्र गुम हो जाने की जानकारी दी गई है. चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट सांसद डॉ.
जयसिद्धेश्वर महास्वामी का बेडा जंगम जाति का प्रमाणपत्र अवैध घोषित किए जाने संबंधी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय ने चुनाव आयोग को भेजी है. जिला जाति प्रमाणपत्र पड़ताल समिति ने सांसद का जाति प्रमाणपत्र अवैध ठहराते हुए अक्कलकोट तहसील कार्यालय से यह प्रमाणपत्र जारी करने वाले कर्मचारी व सांसद के खिलाफ न्यायालय में फरियाद देने का भी निर्देश दिया है. अब उन कर्मचारियों की खोजबीन की जा रही है.