बिल्ली को क्रूरता से मार डाला, हत्या करने वाले 40 साल के एक व्यक्ति पर 9,150 रुपए का जुर्माना

By भाषा | Updated: October 10, 2019 13:38 IST2019-10-10T13:38:59+5:302019-10-10T13:38:59+5:30

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएस पजानकर ने पिछले महीने अपने आदेश में संजय गढ़े को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पशुओं के साथ क्रूरता रेाकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मई 2018 में गढ़े ने बिल्ली को क्रूरता से मार डाला और उसे चैंबूर के इंदिरा नगर में फेंक दिया।

A 40-year-old man who was brutally murdered by a cat fined Rs 9,150 | बिल्ली को क्रूरता से मार डाला, हत्या करने वाले 40 साल के एक व्यक्ति पर 9,150 रुपए का जुर्माना

इसलिए उसे सजा देते वक्त अदालत ने अपना रुख नरम रखा। 

Highlightsइस बाबत एक शिकायत आरसीएफ पुलिस थाने में उप निरीक्षक निराली रोहित ने दर्ज करवाई थी। अदालत ने कहा कि आरोपी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है

मुंबई की एक अदालत ने उपनगर चैंबूर में एक बिल्ली की बर्बरता से हत्या करने वाले 40 साल के एक व्यक्ति पर 9,150 रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना पिछले वर्ष की है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएस पजानकर ने पिछले महीने अपने आदेश में संजय गढ़े को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पशुओं के साथ क्रूरता रेाकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मई 2018 में गढ़े ने बिल्ली को क्रूरता से मार डाला और उसे चैंबूर के इंदिरा नगर में फेंक दिया।

इस बाबत एक शिकायत आरसीएफ पुलिस थाने में उप निरीक्षक निराली रोहित ने दर्ज करवाई थी। आरोपी ने दोष स्वीकार कर लिया था। अदालत ने कहा कि आरोपी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है इसलिए उसे सजा देते वक्त अदालत ने अपना रुख नरम रखा। 

Web Title: A 40-year-old man who was brutally murdered by a cat fined Rs 9,150

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