हरियाणा सरकार ने बढ़ाई सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु सीमा, अब 42 साल की उम्र तक कर सकेंगे अप्लाई
By भाषा | Published: June 12, 2018 05:23 PM2018-06-12T17:23:43+5:302018-06-12T17:43:17+5:30
बीते 30 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक विभागों को इसके लिए मंत्रिपरिषद , सामान्य प्रशासन विभाग , वित्त विभाग, हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।
चंडीगढ़ , 12 जून (भाषा) हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 40 से बढ़ाकर 42 साल कर दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपने सेवा नियमों में अपने स्तर पर सरकारी सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को शामिल करें।
बीते 30 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक विभागों को इसके लिए मंत्रिपरिषद , सामान्य प्रशासन विभाग , वित्त विभाग , हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा इस बाबत एक सर्कुलर सभी प्रशासनिक सचिवों , विभागाध्यक्षों , अंबाला , हिसार , रोहतक और गुड़गांव संभागों के आयुक्तों , सभी प्रमुख प्रशासकों , सभी बोर्डों , निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों , उपायुक्तों , उप - संभागीय अधिकारियों (सिविल) और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को भेजा गया है।
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