महिला यौन संबंधों में अपने प्रजनन अधिकारों का त्याग नहीं करती: अदालत

By भाषा | Updated: October 6, 2021 01:04 IST2021-10-06T01:04:03+5:302021-10-06T01:04:03+5:30

Women don't give up their reproductive rights in sex: Court | महिला यौन संबंधों में अपने प्रजनन अधिकारों का त्याग नहीं करती: अदालत

महिला यौन संबंधों में अपने प्रजनन अधिकारों का त्याग नहीं करती: अदालत

नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला से बलात्कार करने और उसे कई बार गर्भपात के लिए मजबूर करने के एक आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि जब एक महिला अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाती है तो वह अपने प्रजनन अधिकारों का त्याग नहीं करती।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि स्वेच्छा से यौन संबंध बनाकर यौन स्वायत्तता का प्रयोग करने वाली महिला के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि उसने अपने प्रजनन अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी सहमति दे दी है।

आरोपी शुभम सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि कई गर्भधारण और गर्भपात के माध्यम से प्रजनन स्वायत्तता का उल्लंघन करने का कार्य सहमति के तत्व को छीन लेता है जो कि यौन कृत्य के लिए ही दिया गया हो सकता है।

अदालत ने 30 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि एक महिला जब अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाती है तो वह अपने अन्य अधिकारों का त्याग नहीं करती है, जिसमें प्रजनन अधिकार भी शामिल है।

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Web Title: Women don't give up their reproductive rights in sex: Court

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