आयकर की धारा 80C क्या है? किन योजनाओं में निवेश कर ले सकते हैं कर में छूट, जानिए सबकुछ

By शिवेंद्र राय | Published: February 1, 2023 10:33 AM2023-02-01T10:33:56+5:302023-02-01T10:36:35+5:30

नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद आयकर की धारा 80C की सीमा बढ़ाने को लेकर है। साल 2014 से देश में महंगाई 46 फीसदी बढ़ चुकी है जबकि 80C की सीमा अब भी डेढ़ लाख ही है।

What is Section 80 C In which schemes can you invest and get tax exemption | आयकर की धारा 80C क्या है? किन योजनाओं में निवेश कर ले सकते हैं कर में छूट, जानिए सबकुछ

आयकर की धारा 80C के तहत मिलती है कर में छूट

Highlightsबजट में आयकर की धारा 80C की सीमा बढ़ने की उम्मीद80C की सीमा अब भी डेढ़ लाख ही हैसाल 2014 से देश में महंगाई 46 फीसदी बढ़ चुकी है

नई दिल्ली: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है इसलिए नौकरीपेशा वर्ग सरकार और वित्तमंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद आयकर की धारा 80C की सीमा बढ़ाने को लेकर है।

क्या है आयकर की धारा 80C

आयकर कानून 1961 की धारा 80C के तहत अगर आपकी आय कर योग्य है तो आप कई निवेश योजनाओं में डेढ़ लाख तक निवेश कर कर में छूट ले सकते हैं। इस छूट का लाभ केवल व्यक्तिगत श्रेणी में आने वाले करदाता ले सकते हैं। यानी कि कंपनी, फर्म, या कॉर्पोरेट संस्थानों को इस कानून का फायदा नहीं मिलता। धारा 80C के तहत कर में ये छूट कटौती के रूप में मिलती है। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप की कुल वार्षिक आय दस लाख है। अगर आप चाहें तो कुछ खास योजनाओं में निवेश कर के अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक आय पर कर में छूट ले सकते है। यानी कि 10 लाख में से डेढ़ लाख निकाल दिया जाए तो अब आपको केवल साढ़े आठ लाख की आय पर नियमों के अनुसार करक देना होगा।

किन निवेशों और खर्चों पर मिलती है कर में छूट

धारा  80 सी के तहत कर में छूट के लिए योग्य माने गए निवेशों के तहत आप कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, डाक घर की टाइम डिपॉजिट स्कीम, बैंकों की टैक्स सेवर एफडी, राष्ट्रीय पेंशन योजना,इएलएसएस म्यूचूअल फंड और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खर्चों जैसे कि होम लोन में मूलधन वाला हिस्सा, स्टांप शुल्‍क और रजिस्‍ट्रेशन फीस, जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, बच्चों की फीस में ट्यूशन फीस वाला हिस्से पर भी धारा  80 सी के तहत कर में छूट मिलती है।

बता दें कि साल 2014 से देश में महंगाई 46 फीसदी बढ़ चुकी है जबकि 80C की सीमा अब भी डेढ़ लाख ही है। यही कारण है कि लोगों को इस बार के बजट से काफी ज्यादा उम्मीदे हैं। 

Web Title: What is Section 80 C In which schemes can you invest and get tax exemption

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