पश्चिम बंगाल SSC घोटाला: सीबीआई ने 6 एजेंटों को किया गिरफ्तार, स्कूलों में आवेदकों को रोजगार दिलाने का करते थे प्रबंध
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 18, 2023 09:01 AM2023-02-18T09:01:25+5:302023-02-18T09:05:20+5:30
शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 फरवरी को सुनावई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को ग्रुप 'डी' के 1,191 अनुशंसा पत्रों को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया था।
कोलकाताः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई भर्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को छह लोगों को गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग कथित तौर पर एजेंट के रूप में काम करते थे, आवेदकों से पैसा इकट्ठा करते थे और राज्य भर के विभिन्न स्कूलों में उन्हें रोजगार दिलाने का प्रबंध करते थे। सीबीआई अधिकारी ने कहा, “हमें उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं।” अधिकारी ने कहा कि सीबीआई इन लोगों से लंबे समय से पूछताछ कर रही थी। एजेंसी अनियमितताओं के सिलसिले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 फरवरी को सुनावई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को ग्रुप 'डी' के 1,191 अनुशंसा पत्रों को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि मेरा मानना है कि इन सभी उम्मीदवारों की अवैध भ्रष्टाचार द्वारा सिफारिश की गई थी।
एसएससी के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट में माना कि ग्रुप-डी के 1,911 उम्मीदवारों की भर्ती गलत तरीके से की गई थी। आयोग ने न्यायालय के हलफनामे में माना कि उन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं (ओएमआर शीट्स) में छेड़छाड़ कर नौकरी के अनुशंसा पत्र दिए गए थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एसएससी की ओर से अधिसूचना जारी कर इन आरोपियों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया गया।
भाषा इनपुट के साथ