वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक ASI स्मारकों पर ठोका दावा, 43 पर तो पहले से है अतिक्रमण

By रुस्तम राणा | Published: November 2, 2024 05:50 PM2024-11-02T17:50:55+5:302024-11-02T17:50:55+5:30

डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार, विजयपुरा वक्फ बोर्ड ने 2005 में 43 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को अपना घोषित किया था, जब मोहम्मद मोहसिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा शिक्षा) के प्रमुख सचिव थे। मोहसिन ने विजयपुरा में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और उपायुक्त का पद भी संभाला था।

Waqf Board claims 53 historical ASI monuments in Karnataka, 43 are already encroached | वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक ASI स्मारकों पर ठोका दावा, 43 पर तो पहले से है अतिक्रमण

वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक ASI स्मारकों पर ठोका दावा, 43 पर तो पहले से है अतिक्रमण

नई दिल्ली: वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में कम से कम 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर दावा किया है, जहां वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का शासन है। इन स्मारकों में गोल गुम्बज, इब्राहिम रौजा, बड़ा कमान, बीदर और कलबुर्गी के किले और अन्य शामिल हैं। 53 स्मारकों में से 43 कर्नाटक के विजयपुरा (जो कभी आदिल शाही की राजधानी थी) में हैं। 6 हम्पी में हैं जबकि 4 बेंगलुरु सर्कल में हैं।

डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार, विजयपुरा वक्फ बोर्ड ने 2005 में 43 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को अपना घोषित किया था, जब मोहम्मद मोहसिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा शिक्षा) के प्रमुख सचिव थे। मोहसिन ने विजयपुरा में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और उपायुक्त का पद भी संभाला था। उन्होंने कहा कि 'प्रामाणिक दस्तावेजी साक्ष्य' प्रस्तुत किए जाने के बाद राजस्व विभाग द्वारा एक सरकारी राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी।

कथित तौर पर वक्फ बोर्ड अधिकारों के रिकॉर्ड और संपत्ति के मालिक को जारी किए गए सरकारी प्रमाण पत्र का लाभ उठा रहा है। हालांकि, एक बार जब कोई संपत्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की हो जाती है, तो उसे डी-नोटिफाई करके किसी अन्य पक्ष को नहीं सौंपा जा सकता है।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम और 1958 के नियमों के तहत ऐसा करना सख्त वर्जित है। डेक्कन क्रॉनिकल द्वारा प्राप्त आरटीआई जवाब में कहा गया है, "जबकि एएसआई भूमि/स्मारक का धारक है, लेकिन भार वक्फ प्राधिकरण का है। यह एएसआई से परामर्श किए बिना किया गया है।"

एएसआई के एक अधिकारी के अनुसार, 2012 में इन स्मारकों का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। उस समय वक्फ बोर्ड ने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया। अधिकारी ने संकेत दिया कि उनमें से 43 पर पहले से ही विजयपुरा वक्फ बोर्ड का अतिक्रमण है।

उन्होंने जोर देकर कहा, "विजयपुरा में 43 स्मारकों को खराब किया जा रहा है और प्लास्टर और सीमेंट से उनकी मरम्मत की जा रही है। स्मारकों में पंखे, एयर कंडीशनर, फ्लोरोसेंट लाइट और शौचालय जोड़े जा रहे हैं। दुकानदारों ने कुछ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।"

अधिकारी ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया, "इससे इन स्मारकों में पर्यटकों के आने-जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।" केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के मुख्य सचिव, विजयपुरा के डिप्टी कमिश्नर और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद 2007 से केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर अतिक्रमण बना हुआ है।

Web Title: Waqf Board claims 53 historical ASI monuments in Karnataka, 43 are already encroached

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