Waqf Board Act: वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की तैयारी!, बिहार एनडीए में खटपट, नीरज कुमार ने कहा- सीएम नीतीश से सीख ले मोदी सरकार
By एस पी सिन्हा | Updated: August 5, 2024 16:27 IST2024-08-05T16:24:56+5:302024-08-05T16:27:08+5:30
Waqf Board Act: बिहार (स्टेट) सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 6 हजार 866 एकड़ की संपत्ति तो बिहार (स्टेट) शिया वक्फ बोर्ड के पास 1 हजार 750 एकड़ संपत्ति है। झारखंड (स्टेट) सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 698 एकड़ की संपत्ति है।

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Waqf Board Act: वक्फ बोर्ड एक्ट में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा की जा रही संशोधन की तैयारियों को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजद ने तो सीधे-सीधे केंद्र सरकार पर धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान पार्षद नीरज कुमार ने इस मामले में केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीख लेने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस विषय में बात हो रही है। लेकिन इसका प्रारूप अभी तक प्राप्त नहीं है। नीरज ने कहा कि इस बिल की ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में बिहार एक मॉडल बना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भू राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और जिला के अंदर डीएम को अधिकार दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे पुस्तकालय और मल्टीपरपस हॉल बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग गरीबों और अनाथ बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार की इस पहल को केंद्र सरकार भी ध्यान में रखेगी। आंकड़ों के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास बिहार में 8,616 एकड़ संपत्ति है। जिसमें बिहार (स्टेट) सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 6 हजार 866 एकड़ की संपत्ति तो बिहार (स्टेट) शिया वक्फ बोर्ड के पास 1 हजार 750 एकड़ संपत्ति है। जबकि झारखंड (स्टेट) सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 698 एकड़ की संपत्ति है।