तमिलनाडु को आवंटित टीके की खुराक अन्य स्थानों पर नहीं भेजी जानी चाहिए : अदालत

By भाषा | Published: May 13, 2021 10:13 PM2021-05-13T22:13:34+5:302021-05-13T22:13:34+5:30

Vaccine doses allocated to Tamil Nadu should not be sent to other locations: court | तमिलनाडु को आवंटित टीके की खुराक अन्य स्थानों पर नहीं भेजी जानी चाहिए : अदालत

तमिलनाडु को आवंटित टीके की खुराक अन्य स्थानों पर नहीं भेजी जानी चाहिए : अदालत

चेन्नई, 13 मई मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि तमिलनाडु को केंद्र की ओर से आवंटित कोविड-19 टीके की खुराक राज्य की ओर से मांग की पूर्ति करने के उद्देश्य से जारी वैश्विक निविदा की वजह से अन्य स्थानों को नहीं भेजी जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार रामामूर्ति की पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा राज्य के आंवटन को फिर से तब निर्धारित किया जा सकता है जब वैश्विक निविदा के तहत आपूर्ति हो जाए।

यह मामला अदालत द्वारा कोविड-19 प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान लेकर हो रही सुनवाई के दौरान आया।

पीठ ने कहा, ‘‘ राज्य में टीके की कमी है और चूंकि वैश्विक निविदा जारी करने का फैसला किया गया है, ऐसे में केंद्र द्वारा राज्य को (तमिलनाडु)आवंटित टीके की खुराक राज्य सरकार के वैश्विक निविदा जारी के फैसले के मद्देनजर अन्य स्थानों पर नहीं भेजी जानी चाहिए, खातसौर पर तब जब यह लंबी प्रक्रिया हो सकती है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, निविदा परिपक्व हो जाने और टीके की आपूर्ति हो जाने पर केंद्र द्वारा राज्य को आवंटित खुराक पर फिर से काम हो सकता है।

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Web Title: Vaccine doses allocated to Tamil Nadu should not be sent to other locations: court

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