ट्विटर इंडिया के प्रमुख को उच्च न्यायालय से मिली राहत के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंची उप्र पुलिस

By भाषा | Updated: June 29, 2021 20:42 IST2021-06-29T20:42:23+5:302021-06-29T20:42:23+5:30

UP Police reaches top court against relief from High Court to Twitter India chief | ट्विटर इंडिया के प्रमुख को उच्च न्यायालय से मिली राहत के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंची उप्र पुलिस

ट्विटर इंडिया के प्रमुख को उच्च न्यायालय से मिली राहत के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंची उप्र पुलिस

नयी दिल्ली, 29 जून गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

उच्च न्यायालय ने 24 जून को माहेश्वरी को राहत देते हुए गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था और यह भी कहा था कि उनसे डिजिटल तरीके से पूछताछ की जा सकती है। गाजियाबाद पुलिस ने माहेश्वरी को समन जारी किया था।

सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है और कहा कि जांच के अधिकार को बाधित किया गया है।

बेंगलुरू में रहने वाले ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को गाजियाबाद पुलिस ने 21 जून को नोटिस जारी कर बृहस्पतिवार सुबह 10:30 बजे लोनी बॉर्डर थाने में रिपोर्ट करने तथा मामले में अपना बयान दर्ज कराने को कहा था।

गाजियाबाद पुलिस ने 15 जून को ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशन्स इंडिया, समाचार पोर्टल द वायर, पत्रकारों मुहम्मद जुबैर और राणा अय्यूब के साथ ही कांग्रेस नेताओं सलमान निजामी, मसकूर उस्मानी, शमा मोहम्मद तथा लेखिका सबा नकवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन पर मारपीट का शिकार हुए बुजुर्ग व्यक्ति के वीडियो को सांप्रदायिक अशांति फैलाने के मकसद से प्रसारित करने के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया।

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Web Title: UP Police reaches top court against relief from High Court to Twitter India chief

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