उत्तर प्रदेश: दहेज में गाड़ी न मिलने पर निकाह के 2 घंटे बाद शौहर ने दुल्हन को दिया ट्रिपल तलाक

By रुस्तम राणा | Published: July 14, 2023 09:11 PM2023-07-14T21:11:27+5:302023-07-14T21:17:04+5:30

दुल्हन के भाई कामरान वासी ने मीडिया को बताया कि उनकी दो बहनों डॉली और गौरी की शादी एक ही दिन आगरा के फतेहाबाद रोड पर एक मैरिज हॉल में हुई थी। दूल्हे ने जब देखा कि उसके दहेज में से एक कार गायब है तो वह बारात लेकर वापस लौट आया।

UP man gives triple talaq to bride 2 hours after nikah over dowry | उत्तर प्रदेश: दहेज में गाड़ी न मिलने पर निकाह के 2 घंटे बाद शौहर ने दुल्हन को दिया ट्रिपल तलाक

उत्तर प्रदेश: दहेज में गाड़ी न मिलने पर निकाह के 2 घंटे बाद शौहर ने दुल्हन को दिया ट्रिपल तलाक

Highlightsदूल्हे ने जब देखा कि उसके दहेज में से एक कार गायब है तो वह बारात लेकर वापस लौट आयादुल्हन के भाई की शिकायत के आधार पर दूल्हा सहित छह अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई हैमुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत किसी महिला को तीन बार 'तलाक' कहकर तलाक देना एक दंडनीय अपराध है

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में शुक्रवार को एक व्यक्ति के खिलाफ निकाह समारोह के महज दो घंटे बाद अपनी दुल्हन को तीन तलाक देने का मामला दर्ज किया गया। दूल्हे ने जब देखा कि उसके दहेज में से एक कार गायब है तो वह बारात लेकर वापस लौट आया।

दुल्हन के भाई कामरान वासी ने मीडिया को बताया कि उनकी दो बहनों डॉली और गौरी की शादी एक ही दिन आगरा के फतेहाबाद रोड पर एक मैरिज हॉल में हुई थी। निकाह समारोह के बाद गौरी के ससुराल वाले चले गए, लेकिन डॉली के दूल्हे मोहम्मद आसिफ दहेज में कार न देखकर नाराज हो गए। साथ ही उनके परिवार वाले भी यह देखकर गुस्सा हो गए और कहा कि डॉली के माता-पिता ने दहेज में अन्य चीजों के अलावा आसिफ को एक कार देने का वादा किया था। 

उन्होंने मांग की कि डॉली के परिवार को मौके पर ही कार खरीदनी चाहिए या इसके बदले 5 लाख रुपये देने चाहिए, जब डॉली के परिवार ने कहा कि वे इतने कम समय में कार या नकदी की व्यवस्था करने में असमर्थ होंगे, तो आसिफ ने तीन तलाक बोल दिया और अपने परिवार के साथ विवाह स्थल छोड़ दिया।

कामरान वासी की शिकायत के आधार पर आसिफ और छह अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वासी ने मांग की थी कि एफआईआर में नामित सभी सात लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
 
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत किसी महिला को तीन बार 'तलाक' कहकर तलाक देना एक दंडनीय अपराध है।

Web Title: UP man gives triple talaq to bride 2 hours after nikah over dowry

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