अयोध्या फैसले के मद्देनजर यूपी सरकार का बड़ा आदेश, सभी सरकारी अफसरों की छुट्टियां रद्द

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 16, 2019 02:01 PM2019-10-16T14:01:14+5:302019-10-16T14:01:14+5:30

प्रशासन ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कवायद शुरू कर दी है। अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के मद्देनजर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया है।

UP government canceled officers leave in view of Ayodhya dispute verdict | अयोध्या फैसले के मद्देनजर यूपी सरकार का बड़ा आदेश, सभी सरकारी अफसरों की छुट्टियां रद्द

अयोध्या फैसले के मद्देनजर यूपी सरकार का बड़ा आदेश, सभी सरकारी अफसरों की छुट्टियां रद्द

Highlightsराम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीदयूपी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 30 नवंबर तक सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर की सुनवाई चल रही है। माना जा रहा है कि सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। प्रशासन ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कवायद शुरू कर दी है। अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के मद्देनजर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया है।

मंगलवार को आगामी त्योहारों को देखते हुए डीजीपी ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के साथ अयोध्या के दीपोत्सव स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया था और आवश्यक निर्देश दिए थे। इसके अगेल ही दिन डीजीपी मुख्यालय की ओर से सीबीसीआईडी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, ईओडब्ल्यू और पीएसी के मुखिया के साथ ही प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जोन के एडीजी को पत्र भेजकर पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही तक की मांग की गई है।

पीएसी से एक एसपी, 4 अपर पुलिस अधीक्षक और 6 पुलिस उपाधीक्षक  को मंगलवार से ही अयोध्या को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह पिछले 39 दिनों से अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुनवाई कर रही है और मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए किसी भी पक्षकार को आज (बुधवार) के बाद अब और समय नहीं दिया जाएगा। इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं।

Web Title: UP government canceled officers leave in view of Ayodhya dispute verdict

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