उप्र: रिश्तेदार की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा
By भाषा | Updated: April 2, 2021 16:13 IST2021-04-02T16:13:25+5:302021-04-02T16:13:25+5:30

उप्र: रिश्तेदार की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा
मुजफ्फरनगर, दो अप्रैल एक स्थानीय अदालत ने चार साल पहले एक रिश्तेदार की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति और उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिले के सरकारी वकील राजीव शर्मा ने बताया कि नेकीराम और उसके बेटे चंद्र शेखर को सितंबर 2017 में बचन सिंह (22) की हत्या के आरोप में बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई।
उन्होंने कहा कि भोखाहेड़ी गांव में नेकीराम की बेटी से दुर्व्यवहार करने पर सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने दोनों को भादंवि की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने निर्देश दिया कि जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर पिता-पुत्र को एक साल और अदालत में रखा जाए।
इस मामले में सिंह के पिता ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।