यूपी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए अध्यादेश को दी मंजूरी, हमला या दुर्व्यवहार करने पर होगी 6 महीने के 7 साल तक सजा

By सुमित राय | Published: May 6, 2020 05:43 PM2020-05-06T17:43:46+5:302020-05-06T17:56:17+5:30

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी है।

UP cabinet approves new ordinance to deal with attacks on corona warriors | यूपी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए अध्यादेश को दी मंजूरी, हमला या दुर्व्यवहार करने पर होगी 6 महीने के 7 साल तक सजा

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में अध्यादेश कैबिनेट से पास हो गया। (फाइल फोटो)

Highlightsयोगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कैबिनेट से पास हो गया।इसके तहत कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों या उनसे दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

कोरोना वायरस संकट के बीच कोरोना वॉरियर्स को मारपीट और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई के लिए बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कैबिनेट से पास हो गया।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मचारियों पर हमला करने वालों या उनसे दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

6 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान

नए कानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिसकर्मियों और स्वच्छताकर्मियों के साथ ही सरकार की ओर से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई मारपीट या दुर्व्यवहार पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा होगी। इसके साथ पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

थूकने पर होगी 2 साल से 5 साल तक की सजा

इसके अलावा डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों या किसी अन्य कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई होगी। यहां तक कि आइसोलेशन तोड़ने वालों पर भी यहीं कानून लगाया जाएगा। इन अपराधों के लिए 2 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि पचास हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी देना होगा।

उत्तर प्रदेश में 2880 लोग हो चुके हैं संक्रमित

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब तक 2880 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 56 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 987 लोग कोविड-19 से अब तक ठीक भी हुए हैं।

Web Title: UP cabinet approves new ordinance to deal with attacks on corona warriors

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