उन्नाव गैंगरेप मामला: कुलदीप सिंह सेंगर ने उम्रकैद के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 15, 2020 04:46 PM2020-01-15T16:46:34+5:302020-01-15T17:38:47+5:30
आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। कुलदीप सिंह सेंगर ने उम्रकैद के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया।
भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद को चुनौती देने के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
सेंगर ने निचली अदालत के 20 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी थी और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दोषी ठहराया था।
सेंगर ने 2017 में युवती को अगवा किया और उससे दुष्कर्म किया। यह घटना जब हुई थी युवती उस समय नाबालिग थी । इस मामले में सुनवाई पिछले साल पांच अगस्त को शुरू हुई थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे उत्तर प्रदेश में उन्नाव से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था।
Unnao rape case: Expelled BJP MLA Kuldeep Singh Sengar has approached Delhi High Court challenging his conviction by the trial court. He has also challenged the Court's judgement which awarded him life imprisonment. pic.twitter.com/lup22S7sZd
— ANI (@ANI) January 15, 2020
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को दुष्कर्म पीड़िता द्वारा लिखे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के साथ दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तर प्रदेश में लखनऊ अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। न्यायालय ने रोजाना आधार पर सुनवाई करने और 45 दिन के भीतर मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया था ।