अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस जारी: 7 सितंबर से देशभर में चलेगी मेट्रो, स्कूलों को लेकर भी किया गया फैसला, जानें नए नियम

By पल्लवी कुमारी | Published: August 29, 2020 08:06 PM2020-08-29T20:06:18+5:302020-08-29T20:06:18+5:30

भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 76 हजार 472 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना वायरस के 26 लाख 48 हजार 998 मामले हो गए हैं। वहीं देश में कोविड-19 से 62 हजार 550 लोगों की मौत हो गई है।

Unlock-4 new guidelines released: Metro will run from September 7, know new guidelines | अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस जारी: 7 सितंबर से देशभर में चलेगी मेट्रो, स्कूलों को लेकर भी किया गया फैसला, जानें नए नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर

Highlightsकेंद्र सरकार ने कहा- कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक सख्ती से लागू किया जाएगा लॉकडाउन। केंद्र सरकार के मुताबिक, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे।केंद्र ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक-4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। भारत सरकार ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।  

भारत सरकार के मुताबिक सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। 

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अनलॉक-4 के बाद कहा है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा। मेट्रो पर विस्तृत SOP जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के इस्तमाल पर आगे के विवरण साझा किए जाएंगे।

अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस में क्या-क्या बदला? 

- भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। 

- अनलॉक-4 निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी, 
(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा

-भारत सरकार के मुताबिक लॉकडाउन को 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू किया जाएगा।

-केंद्र सरकार के मुताबिक, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे।

-केंद्र ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।

-- केंद्र सरकार ने कहा- ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

Web Title: Unlock-4 new guidelines released: Metro will run from September 7, know new guidelines

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