Union Budget 2023: केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग आयकरदाताओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं
By रुस्तम राणा | Published: February 1, 2023 02:20 PM2023-02-01T14:20:03+5:302023-02-01T14:22:49+5:30
नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) को पेश किया। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग आयकरदाताओं के लिए वित्त मंत्री ने जो 5 बड़ी घोषणाएं की हैं वे इस प्रकार हैं :-
1. वर्तमान में 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोग पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में कोई आयकर नहीं देते हैं। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
2. दूसरा प्रस्ताव मध्यवर्गीय व्यक्तियों से संबंधित है। वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले छह आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलाव किया गया है। इसके तहत स्लैब की संख्या घटाकर पांच की गई है और कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई है।
3. तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों के लिए है, जिनके लिए मैं नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव करती हूं। 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500 रुपये का लाभ होगा।
4. व्यक्तिगत टैक्स में चौथी घोषणा उच्चतम कर दर के संबंधित है जो हमारे देश में 42.74 प्रतिशत है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है। इससे अधिकतम कर की दर घटकर 39 प्रतिशत हो जाएगी।
5. पांचवीं घोषणा के तहत गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट के लिए 3 लाख रुपये की सीमा आखिरी बार वर्ष 2002 में तय की गई थी, जब सरकार में उच्चतम मूल वेतन 30,000/- रुपये प्रति माह था। सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप, इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।