नयी आबकारी नीति के तहत शराब की एमआरपी 184 रुपये होगी : दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया
By भाषा | Updated: November 15, 2021 23:23 IST2021-11-15T23:23:29+5:302021-11-15T23:23:29+5:30

नयी आबकारी नीति के तहत शराब की एमआरपी 184 रुपये होगी : दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया
नयी दिल्ली, 15 नवंबर दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के तहत अभी तक शराब के 200 ब्रांड ने पंजीकरण कराया है और उनके लिए 184 रुपये एमआरपी तय की गई है।
शराब के कई खुदरा विक्रेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को आप सरकार ने बताया कि नयी आबकारी नीति के तहत 192 ब्रांड अपना पंजीकरण शुल्क दे चुके हैं।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि बाकी आठ में से तीन ने नाम वापस ले लिया है और पांच की प्रक्रिया चल रही है।
अदालत ने निर्देश दिया कि इस संबंध में दिल्ली सरकार स्थिति रिपोर्ट सौंपे।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है।
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