नाबालिग से बलात्कार के दोष में दो लोगों को 20-20 साल कैद की सजा
By भाषा | Updated: February 8, 2021 20:45 IST2021-02-08T20:45:30+5:302021-02-08T20:45:30+5:30

नाबालिग से बलात्कार के दोष में दो लोगों को 20-20 साल कैद की सजा
फतेहपुर (उप्र), आठ फरवरी फतेहपुर जिले की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोष में सोमवार को दो लोगों को 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
पॉक्सो अदालत के सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र अदालत (पॉक्सो-प्रथम) के न्यायाधीश रविकांत द्वितीय की अदालत ने 16 साल की मंद बुद्धि लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए दिनेश व संतराम उर्फ संतलाल को सोमवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
श्रीवास्तव ने बताया कि हथगाम थाना क्षेत्र एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 22 दिसंबर 2016 को उसकी 16 साल की मंद बुद्धि बेटी को दिनेश व संतराम उर्फ संतलाल बहला-फुसलाकर थरियांव कस्बे के टैक्सी अड्डे से इटावा ले गए और वहां दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
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