पुलिस की गोलीबारी से हुई थी 13 लोगों की मौत, सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइट संयंत्र को फिर से खोलने की नहीं दी मंजूरी

By भाषा | Published: February 18, 2019 12:53 PM2019-02-18T12:53:38+5:302019-02-18T12:53:38+5:30

शीर्ष अदालत वेदांता समूह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एनजीटी के आदेश लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी। एनजीटी ने संयंत्र को बंद करने के सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया था।

Tuticorin protest: supreme court order on Sterlite plant, Tamil Nadu case | पुलिस की गोलीबारी से हुई थी 13 लोगों की मौत, सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइट संयंत्र को फिर से खोलने की नहीं दी मंजूरी

पुलिस की गोलीबारी से हुई थी 13 लोगों की मौत, सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइट संयंत्र को फिर से खोलने की नहीं दी मंजूरी

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को दोबारा खोलने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया लेकिन उसे उच्च न्यायालय जाने की छूट दे दी।  न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह तमिलनाडु सरकार की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को केवल सुनवाई की योग्यता के आधार पर मंजूरी दे रही है। उन्होंने कहा कि एनजीटी के पास संयंत्र को दोबारा खोलने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है।

शीर्ष अदालत वेदांता समूह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एनजीटी के आदेश लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी। एनजीटी ने संयंत्र को बंद करने के सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया था।

गौरतलब है कि इस संयंत्र से हो रहे प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। गत वर्ष 22 मई को तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके छह दिन बाद 28 मई को राज्य सरकार ने संयंत्र को ‘‘स्थायी’’ रूप से बंद करने का आदेश दिया था।

Web Title: Tuticorin protest: supreme court order on Sterlite plant, Tamil Nadu case

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