तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष को शारदा चिटफंड मामले में अंतरिम जमानत

By भाषा | Updated: September 9, 2021 18:51 IST2021-09-09T18:51:08+5:302021-09-09T18:51:08+5:30

Trinamool Congress leader Kunal Ghosh gets interim bail in Saradha chit fund case | तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष को शारदा चिटफंड मामले में अंतरिम जमानत

तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष को शारदा चिटफंड मामले में अंतरिम जमानत

कोलकाता, नौ सितंबर तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल महासचिव कुणाल घोष ने शारदा चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक मामले में बृहस्पतिवार को यहां की एक विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया जिसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

विशेष सीबीआई अदालत ने घोष को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ ही 10,000 रुपये के दो मुचलके प्रस्तुत करने और पीएमएलए मामले में जांच अधिकारी की सहायता करने का निर्देश दिया।

सारदा मामले में धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर अदालत ने 27 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस नेता और दो अन्य को 20 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था।

घोष के वकील ने दावा किया कि उन्होंने अदालत द्वारा समन जारी होने की सूचना मिलने के तुरंत बाद बृहस्पतिवार को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और बेगुनाह हैं।

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक अभिजीत भद्रा ने अदालत को बताया कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मामले में उनके मुकदमे से बचने की पूरी गुंजाइश है।

घोष पर मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन को अपराध और धनशोधन की आय हासिल करने में मदद करने का आरोप लगाया गया है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने घोष के संबंध में सारदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच पूरी होने पर गौर करते हुए कहा कि उन्हें सलाखों के पीछे रखने का कोई कारण नहीं है।

सारदा समूह ने पश्चिम बंगाल में कई पोंजी योजनाओं के जरिये कथित तौर पर लाखों लोगों को ठगा।

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Web Title: Trinamool Congress leader Kunal Ghosh gets interim bail in Saradha chit fund case

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