पाकिस्तान आर्मी चीफ से गले मिलने पर सिद्धु पर राजद्रोह का मामला दर्ज करनी की मांग, कोर्ट ने मांगा सबूत

By भाषा | Updated: August 24, 2018 19:10 IST2018-08-24T19:07:46+5:302018-08-24T19:10:38+5:30

वकील सुधीर कुमार ओझा की याचिका का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरि प्रसाद ने कहा कि वह व्यक्तिगत रुप से इस मामले पर गौर करेंगे और उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त तय की।

Treason case demanded against siddhu for hugging pak army chief, court asks for proof | पाकिस्तान आर्मी चीफ से गले मिलने पर सिद्धु पर राजद्रोह का मामला दर्ज करनी की मांग, कोर्ट ने मांगा सबूत

पाकिस्तान आर्मी चीफ से गले मिलने पर सिद्धु पर राजद्रोह का मामला दर्ज करनी की मांग, कोर्ट ने मांगा सबूत

मुजफ्फरपुर, 24 अगस्त: पाकिस्तान के सेना प्रमुख से गले मिलने पर नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग संबंधी अर्जी पर मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने आज शिकायतकर्ता को अगले हफ्ते प्रासंगिक दस्तावेजों और सबूतों के साथ पेश होने का निर्देश दिया।

वकील सुधीर कुमार ओझा की याचिका का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरि प्रसाद ने कहा कि वह व्यक्तिगत रुप से इस मामले पर गौर करेंगे और उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त तय की।

ओझा ने 20 अगस्त को अर्जी दायर कर अदालत से सिद्धू के खिलाफ राजद्रोह, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बातें करने एवं शांति भंग करने के इरादे से अपमानजनक बातें करने से संबंधित भादसं की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश देने की अपील की थी।

दरअसल सिद्धू 18 अगस्त को एक कार्यक्रम के मौके पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिले थे। उस कार्यक्रम में पाकिस्तान के पूर्व क्रिक्रेट कप्तान इमरान खान ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी।

इसके लिए सिद्धू की कई भाजपा नेताओं ने आलोचना की थी। हालांकि सिद्धू ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया था।

ओझा ने अपनी शिकायत में कहा है कि जनरल बाजवा भारतीय सैनिकों का गला रेते जाने के लिए जिम्मेदार है और सिद्धू ने उनसे गले मिलकर शहीदों के परिवारों का अपमान किया है।

Web Title: Treason case demanded against siddhu for hugging pak army chief, court asks for proof

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