टीएमसी ने लोकसभा अध्यक्ष से दलबदल विरोधी कानून के तहत पार्टी के दो सांसदों को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया
By भाषा | Published: June 3, 2021 10:36 PM2021-06-03T22:36:35+5:302021-06-03T22:36:35+5:30
कोलकाता, तीन जून लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने बृहस्पतिवार को अध्यक्ष ओम बिरला के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले पार्टी सांसदों शिशिर अधिकारी और सुनील मंडल को दलबदल विरोधी नियमों के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की ।
टीएमसी सांसद ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष को जनवरी और मई में दो पत्र भेजे थे।
बंदोपाध्याय ने कहा, "मैंने अध्यक्ष ओम बिरला से बात कर शिशिर अधिकारी और सुनील मंडल को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि वह कागजात को देखेंगे।"
2019 के आम चुनावों में टीएमसी के टिकट पर चुने गए कांथी के सांसद अधिकारी और बर्धमान पूर्वी के सांसद सुनील मंडल ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन टीएमसी से इस्तीफा नहीं दिया था।
बंदोपाध्याय ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘उन्होंने 17 मई को अध्यक्ष को पत्र लिखकर लोकसभा सदस्य (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1985 के नियम 6 के तहत शिशिर कुमार अधिकारी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।’’
बंदोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने 12 मई को अध्यक्ष को जनवरी में भेजे गए उनके पिछले पत्र के बारे में एक ‘रिमाइंडर’ भी भेजा था जिसमें दलबदल विरोधी नियमों के तहत मंडल को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।